मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024 | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Online Application Form

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024: हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा साल 2018 में एक कल्याणकारी एवं महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 51000 रुपए हो सकती है। अनुदान राशि का वितरण वर्ग एवं पात्रता के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के नागरिकों को शामिल किया गया है किंतु कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं जिसका पालन करने वाले ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और योजना के संचालन के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर ही आवेदक योजना के तहत पंजीकृत होकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है? इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। सभी आवश्यक जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें।

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विषय सूची

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को और उनके अतिरिक्त अनाथ एवं निराश्रित बच्चों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को बेटियों के विवाह के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास आय के साधन की कमी है, वे निराश्रित हैं और इस कारण अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं है।

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इसके अतिरिक्त बहुत से गरीब परिवार भी है जो बेटियों का विवाह करने में असमर्थ हैं। इन नागरिकों की आर्थिक सहायता करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत सरकार अधिकतम 71000 रुपए का अनुदान दे रही है। लाभार्थियों की पात्रता के अनुसार ये राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है इसलिए योजना के तहत आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को पात्रता चेक करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आगे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Overview

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत निराश्रित महिलाएं और गरीब परिवार आवेदन करके अपनी बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो गरीब हैं और अपनी बेटियों के विवाह करने में सक्षम नहीं हैं। योजना की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है –

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
शुरू किया गयाहरियाणा राज्य सरकार द्वारा
लाभार्थीनिराश्रित महिलाएं (विवधा/निराश्रित/परित्यक्ता)
उद्देश्यराज्य के निराश्रित महिलाओं को अपनी बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान करना  
लाभराज्य की निराश्रित महिलाएं योजना के तहत आवेदन करके अपनी वीडियो के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
राज्यहरियाणा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://edisha.gov.in/eForms/Status

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के तहत उन सभी परिवारों को शामिल किया गया है जो अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये परिवार अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, अतः सरकार द्वारा इन परिवारों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है जो गरीब परिवारों की इस चिंता को दूर करने में सफल बनेगा। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

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हरियाणा विवाह शगुन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

CM Vivah Shagun Yojana Haryana के तहत आवेदन करने वाले परिवारों को कई लाभ मिलेंगे जो निम्नलिखित हैं –

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन करने पर यदि परिवार योजना के पात्र माना जाता है तो उसे बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रदान की जाने वाली राशि पात्रता के अनुसार अधिकतम 51000 हो सकती है।
  • इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न वर्ग के नागरिकों को शामिल किया गया है।
  • सामान्य वर्ग के नागरिक भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
  • विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत लाभ प्राप्त करके गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम होंगे।
  • राज्य में किसी भी बेटी का विवाह पैसे की कमी के कारण संपूर्ण होने से नहीं रुकेगा।
  • योजना के तहत अनुदान राशि दो किस्तों में आवेदक तक पहुंचाई जाएगी, आवेदक बेटी के विवाह से पहले अनुदान की कुछ रकम प्राप्त कर सकेगा तथा शेष राशि विवाह संपन्न होने के बाद प्राप्त होगी।

Vivah Shagun Yojana Haryana के तहत लाभ लेने की पात्रता

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किये गए विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत केवल वे नागरिक आवेदन कर सकेंगे जो नीचे दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं –

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक हरियाणा राज्य का ही मूल नागरिक होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
  • एक परिवार में दो लड़कियां ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
  • आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
  • योजना के तहत महिला खिलाड़ी भी आवेदन करने की पात्र होंगी।
  • परिवार के सदस्यों को विवाह के 6 महीने के भीतर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जिसके बाद उन्हें शेष राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत सामान्य वर्ग के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे किंतु इसके लिए आवश्यक है कि उनके पास सिर्फ ढाई एकड़ जमीन होनी चाहिए।

सीएम विवाह शगुन योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि

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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत विभिन्न वर्ग के नागरिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं किंतु सभी के लिए दी जाने वाली वित्तीय राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित है –

  • अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात सरकार द्वारा इन परिवारों को 71,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें योजना के तहत 31,000 रुपए का अनुदान मिलेगा।
  • सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओ, अनाथ बच्चे जिनका नाम बीपीएल सूची में है उन्हें इस योजना के तहत सरकार द्वारा 51,000 प्रदान किए जाएंगे बशर्ते उनकी आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए।
  • सामान्य या पिछड़ा वर्ग के नागरिक जिनका नाम बीपीएल सूची में है, वे इस योजना के तहत 31,000 रुपए का लाभ ले सकेंगे।
  • यदि विवाहित युगल 40% या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो सरकार उन्हें 51,000 की धनराशि देगी।
  • यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो युगल को 31,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ एवं निराश्रित बच्चे 51 हजार रुपए की राशि प्राप्त कर सकेंगे।
  • महिला खिलाडियों को इस योजना के तहत 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ: हरियाणा के ऐसे इच्छुक नागरिक जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करके आवेदन कर सकते है –

  • सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक shaadi.edisha.gov.in पर चले जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “रजिस्टर” का विकल्प मिलेगा, इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा जिसमें कुछ आवश्यक जानकारी देनी होगी जैसे यूजरनेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आदि।
  • इसके बाद आपके ईमेल पर एक कोड आएगा जिसे दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपका यूजर आईडी बन जायेगा, जिसके माध्यम से आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
  • लॉगिन करने के बाद आपके सामने शादी शगुन योजना फॉर्म दिखाई देगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भर देना है।
  • साथ ही इसमें मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है।
  • इतना करने के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

FAQs – Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024

प्रश्न 1. हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?

उत्तर: CM Vivah Shagun Yojana के तहत 31 हजार रुपए से 71,000 रुपए तक की राशि प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जाने वाली राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आवेदक किस वर्ग का है और उसकी आय कितनी है।

प्रश्न 2. हरियाणा में विवाह शगुन योजना के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर: हरियाणा में विवाह शगुन योजना के लिए अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, सभी वर्ग की विधवा/तलाकशुदा एवं निराश्रित महिलाएं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चे लाभ लेने के पात्र है।

प्रश्न 3. हरियाणा शादी शगुन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: शादी शगुन योजना हरियाणा के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट में जाइए, “रजिस्टर ” के विकल्प पर क्लिक कीजिए, जरूरी जानकारी दीजिए और फॉर्म Submit कर दीजिए, इस तरह सीएम विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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