उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 | UP Viklang Pension Yojana Online Apply | Viklang Pention List Download

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गयी थी, योजना को प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य के ऐसे विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है। वह इस योजना का लाभ ले सकते है।

UP Viklang Pension Yojana
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योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे आसान स्टेप्स में बतायी गयी है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, पात्रता व अन्य नियम व शर्तों को आसान भाषा में नीचे बताया गया है। कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024

राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को प्रति माह कुछ आर्थिक सहायता करने के लिए पेंशन योजना को शुरू किया है। इससे उन्हें अपनी जीविका को चलाने में काफी मदद मिलेगी, दिव्यांगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। सरकार द्वारा उन्हें प्रति माह दी जाने वाली पेंशन राशि को समय समय पर बढ़ाया जाता है। फ़िलहाल इन्हें प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रूपये की आर्थिक सहायता की जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि से उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की संक्षिप्त जानकारी 2024

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 
योजना किसने शुरू की ?उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा।
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग।
संबधित विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
वर्ष 2024
योजना मे आवेदन ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटउत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की पात्रता

  • उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। (यदि आप अन्य राज्यों से सम्बन्ध रखते है तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। क्यूंकि भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगों के लिए पेंशन योजना चलायी जाती है।)
  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • राज्य मे लागू इस योजना के तहत आवेदन करने वाला पार्थी कम से कम 40 प्रतिशत तक विकलांग होना चाहिए। 
  • आवेदक की मासिक आय 1000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी मासिक आय 1000/- से अधिक है, तो आप इसके लिए आवदेन नहीं कर सकते है।
  • इस तरह की अन्य किसी विकलांग योजना का पूर्व में नहीं लिया जा रहा हो।
  • यदि किसी आवेदक के पास बाइक या कार आदि वाहन है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नही होगा। 
  • इसके अलावा यदि कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा मे है, तो भी वह इस योजना के लिए पात्र नही होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राज्य के उन विकलांग लोगों को दिया जाएगा जो लोग इस योजना के लिए योग्य है। 
  • राज्य मे लागू इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद विकलांग को हर माह 1000 रूपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए जायेंगे।
  • दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन से उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • विकलांगो को अपनी आजीविका को चलाने में मदद मिलेगी।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज

यूपी विकलाँग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना आवशयक है, जिनका विवरण निम्न है –

  • आवेदक का आधार कार्ड – आवेदन करने के लिए प्रार्थी के पास खुद का आधार कार्ड होना जरुरी है। यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड फॉर्म के साथ सलग्न नहीं करता है, तो उनका आवेदन फार्म निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदक का पहचान पत्र – आवेदन करने के लिए आवेदक के पास खुद का पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दे सकते है।
  • निवास प्रमाण पत्र – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए यदि आप आवेदन करने जा रहे है, तो आपका यूपी का निवासी होना आवश्यक है, यूपी का निवासी होने के प्रमाण के रूप में आपको उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र भी साथ में सलग्न करना आवश्यक है।
  • आय प्रमाण पत्र – पेंशन योजना हेतु एक शर्त यह है कि आवेदक के परिवार की आय 1000/- मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रमाण के रूप में आपको आय प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न करना आवश्यक है।
  • आयु प्रमाण पत्र – आवेदक को कोई एक आयु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा उनकी आयु की पुष्टि की जा सके सलग्न किया जाना आवश्यक है।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र – आपकी विकलांगता को साबित करने के लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र सलग्न करना आवश्यक है।
  • बैंक खाता संख्या – आवेदक के पास किसी ऐसे बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है, जहां पर कोर बैंकिंग सलूशन (ऑनलाइन neft / rtgs) की सुविधा उपलब्ध हो क्यूंकि सरकार द्वारा पेंशन राशि को बैंक खाते के माध्यम से ही आप तक पहुंचाई जाती है।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल – ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपना एक मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देना होता है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए रजिस्टर / आवेदन कैसे करें ?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन / रजिस्टर करना होता है। आप नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Step 1 – एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

विकलाँग पेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।

Step 2 – दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प को चुनना।

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UP Viklang Pension yojana के होम पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप अब एक नए पेज पर आ जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

स्टेप 3 – ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प को चुनना।

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना विकल्प पर क्लिक करने के बाद अब आप नए पेज पर आ गए है। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

स्टेप 4 – ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना।

अब आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जायेगा। आपसे यहां पर पर कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता से संबधित सभी जानकारिया मांगी जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं एक रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

इस प्रकार आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको यहां पर सन्दर्भ संख्या, यूजर आईडी व पासवर्ड मिलेगा। जिसे आपको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित नोट करके रख लेना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लॉगिन कैसे करे ? 

इसके बाद इस योजना मे आवेदन करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इन स्टेप के साथ ही आप इस योजना मे आवेदन कर सकते है। 

Step 1 – लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

Step 2 – इसके बाद आपको होम पेज पर कहीं विकल्प पर मिल जायेंगे। आपको यहां पर दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन विकल्प को चुनना है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

Step 3 इसके बाद इस पेज पर आने के बाद इसमे आवेदक लॉग इन के नाम से एक आप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना होता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 4

Step 4 – अब आपसे आपका यूजर आईडी व पासवर्ड माँगा जायेगा। आप अपना यूजर आईडी व पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन दबा दें।

up viklang pension yojana

इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना के लिए लॉगिन कर सकते है।

एप्लीकेशन आईडी वापस कैसे निकाले ?

आप जब ऑनलाइन रजिस्टर करते है, तो उस समय आपको एक यूजर एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन आप यदि इस यूजर आईडी व पासवर्ड को भूल गए है, तो आप नीचे दी गयी निम्न प्रक्रिया को फॉलो करके इस निकाल (find) सकते है।

  • एप्लीकेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आने के बाद आप दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन योजना विकल्प को चुने।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • इसके बाद अगले पेज पर आवेदक लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 4
  • अगले पेज पर आपको कहीं विकल्प मिल जायेगें, जिसमे से आपको ‘यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गये हो तो यहा क्लिक् करे’ विकल्प पर क्लिक करना है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
  • अब आप एक बार फिर एक नए पेज पर आ जायेंगे। जहां आपसे बैंक अकाउंट नंबर व मोबाइल नंबर माँगा जायेगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।
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इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन नंबर यदि खो गया है, तो आसानी से निकाल सकते है।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

आवेदन के लिए लॉगइन कैसे करे?

राज्य मे लागू इस योजना के तहत आवेदक को अपने फॉर्म को भरने से पहले उसे लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के लिए इस लिंक और प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा।
  • होम पेज पर आने के बाद दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन को चुने।
  • नए पेज पर आवेदक लॉग इन विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप अपनी यूजर आई डी व पासवर्ड डालें। कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन को दबा दें।

इस प्रकार आप विकलांग पेंशन योजना डेशबोर्ड पर लॉगिन हो जायेंगे।

विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे चेक करें ?

UP Viklang Pention List: यूपी दिव्यांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का अनुसरण करना होगा।

  • विकलांग पेंशन लिस्ट चेक के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहां पर आपको सभी पेंशन योजना जैसे- वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन मिल जायेंगे। आप यहां विकलांग /दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक करें।
  • दिव्यांग पेंशन विकल्प का चयन करने के बाद आप दिव्यांग पेंशन के डेशबोर्ड में आ जायेंगे। यहां पर आपको पेंशनर सूची दिख जाएगी। जिसमे आपको विभिन्न वित्तीय वर्ष अनुसार लिस्ट दिखाई देगी। आप यहां पर जिस वित्तीय वर्ष की सूची देखना चाहते है, उसका चयन करें।
विकलांग पेंशन लिस्ट
  • वित्तीय वर्ष वाइज विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जनपदवार सूची खुल जाएगी, यहां पर आपको अपने जनपद का चयन करना है।
  • अपने जनपद विकल्प पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने विकासखंड लिस्ट खुल जाएगी। आपको अब अपने विकासखंड का चयन करना होगा।
  • अपने जनपद का चयन करने के बाद आपके सामने अब ग्रामवार सूची ओपन हो जाएगी। यहां पर अपने गांव का चयन करें व अपने गांव के नाम पर क्लिक करें।
  • अपने गांव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके गांव की पेंशन की समरी (सारांश) खुल जायेगा।
  • अब आपको कुल पेंशनर के नीचे दी गयी पेंशनरों की संख्या पर क्लिक करना होगा।
विकलांग पेंशन लिस्ट
  • आपके सामने अब आपके गांव के सभी दिव्यांग पेंशनरों की सूची ओपन हो जाएगी।
  • सूची में आप अपना नाम ढूंढ लें। इस प्रकार आप किसी भी वित्तीय वर्ष की दिव्यांग पेंशन सूची चेक कर सकते है।

दिव्यांग पेंशन योजना यूपी से संबधित अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न – क्या में दिव्यांग / विकलांग पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक सकता हूँ?

उत्तर – हाँ, यदि आप दिव्यांग लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते है, तो आप इसे आसानी से चेक कर सकते है। इसके लिए आपको केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पेंशनर सूची विकल्प पर जाकर आप चेक कर सकते है।

प्रश्न – यूपी सरकार द्वारा प्रति माह दिव्यांग पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है?

उत्तर – प्रति माह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि के रूप में ₹500/- दिए जाते है।

प्रश्न – में दिव्यांग हूँ, क्या में यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर – हाँ, आप आप उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना हेतु पात्र है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

प्रश्न – मैंने विकलांग पेंशन यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, क्या इसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ?

उत्तर – हाँ, आप यूपी पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है।

प्रश्न – विकलांग पेंशन योजना यूपी के लिए अंतिम तारीख क्या है?

उत्तर – यदि आप इसके लिए पात्र आवेदक है, तो आप कभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते है, फ़िलहाल सरकार द्वारा ऐसी कोई तारीख की घोषणा नहीं की है।

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