CAA Full Form In Hindi : लोकसभा चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार द्वारा CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस कानून को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था लेकिन आखिरकार संसद में यह कानून पास हो चुका है। ऐसे में UPSC जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को CAA फुल फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए।
इसके अलावा यह कानून जिनके लिए पास हुआ है, उनके लिए भी इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि CAA क्या है? या सीएए का फुल फॉर्म क्या है तो आगे इस आर्टिकल में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए आप CAA In Hindi के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा।
सीएए क्या है (CAA Kya Hai)
CAA वह कानून है जिसके तहत 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है।
आपको बता दें कि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसका लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है। आगे इस आर्टिकल में हम आपको CAA Full Form In Hindi की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं।
सीएए फुल फॉर्म क्या है (CAA Full Form In Hindi)
आपको बता दें कि CAA का फुल फॉर्म, Citizenship Amendment Act है। जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। CAA कानून को भारतीय संसद में 11 दिसंबर वर्ष 2019 को पारित किया गया था जिसका काफी विरोध किया गया। इस कानून को 125 वोट का पक्ष मिला, वहीं 105 वोट इसके खिलाफ थे लेकिन राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को इसके लिए मंजूरी दे दी। इस कानून के लिए सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आपको बता दें कि इसके लिए कोई ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं रखी जाएगी।
Citizenship Amendment Act Details
नागरिकता संशोधन अधिनियम ऐसा कानून है जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज के बिना ही आ गए हैं या समय बीत जाने के बाद भी अपने देश वापस नहीं गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ही आवेदकों को भारतीय नागरिकता दे सकेगी।
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े लोग ही इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। शरणार्थी Citizenship Amendment Act के तहत नागरिकता के लिए CAA की आधिकारिक वेबसाइट indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?
CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब वे बिना किसी दस्तावेज के भारत आए थे। आपको बता दें कि Indian Citizenship के लिए आवेदकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, केवल ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जिसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और आवेदक को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।