Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana: दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विकलांग (दिव्यांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। जिस कारण वह कोई नौकरी या मजदूरी करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ऐसे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू किया है ताकि उन्हें किसी पर आश्रित रहना ना पड़े।
राज्य के जितने भी नागरिक 40% से अधिक विकलांग है उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश के निवासी है और एक विकलांग व्यक्ति है तो आप इस योजना का लाभ उठाकर अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे हम आपको HP Viklang Pension Yojana 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – हिमाचल विकलांग पेंशन योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए कृपया आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2025
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिक जो 40% से 69% तक विकलांग है, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹750 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। और यदि कोई नागरिक 70% या इससे अधिक विकलांग है, तो ऐसे विकलांगजनों को प्रतिमाह ₹1300 पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह राशि हर महीने सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस योजना के द्वारा लाभ प्राप्त करके दिव्यांगजन अपने छोटे-छोटे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जिसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
Himachal Viklang Pension Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसने शुरू किया | हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांगजन |
उद्देश्य | दिव्यांग /विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | रु750 – रु1300 |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
हिमाचल विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म डाउनलोड | यहां क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/ |
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसा की आप जानते है दिव्यांग / विकलांग लोगों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं होता और न ही उनकी स्थिति ऐसी होती है, की वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सके। उन्हें अपनी छोटी-छोटी दैनिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसलिए सरकार ने विकलांग लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि इन विकलांग एवं दिव्यांग लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाया जा सके।
इस योजना को शुरू करने पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शारीरिक रूप से अक्षम एवं विकलांग नागरिकों को पेंशन के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े और वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- HP Viklang Pension Yojana को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विकलांगजनों के लिए शुरू किया गया है।
- राज्य के ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है, उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
- ऐसे नागरिक जो 40 फ़ीसदी से लेकर 69 फ़ीसदी तक विकलांग है, उन्हें सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹750 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई नागरिक 70% से भी अधिक विकलांग है तो उन्हें सरकार द्वारा ₹1300 की पेंशन राशि दी जाएगी।
- इस योजना से मिलने वाली पेंशन राशि के लिए नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- Himachal Pradesh Disability Pension Scheme के तहत राज्य के सभी विकलांग नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष सभी इसका लाभ उठा सकते हैं।
- अब राज्य के दिव्यांगजनों को अपने छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के माध्यम से अब राज्य के सभी विकलांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे और उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
Himachal Pradesh Viklang Pension Scheme के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति 40 फीसदी से अधिक विकलांग होना चाहिए तभी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- राज्य के ऐसे नागरिक जो 40% से 69% तक विकलांग है, उनकी सालाना आय ₹35000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति 70% से अधिक विकलांग है और उनकी सालाना आय ₹35000 से अधिक भी है, तो भी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत विकलांग नागरिक के पास उनके विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए।
- आवेदक के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए अन्यथा वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- लाभार्थी के पास एक बैंक खाता भी होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
HP Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की भी आवश्यकता पड़ती है, जो निचे सूची में दी गई है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप हिमाचल प्रदेश के एक विकलांग नागरिक है और इस योजना के लिए पात्र है, तो आप Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको आगे बताने जा रहे है।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट https://himachal.nic.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको इस वेबसाइट से विकलांग पेंशन योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा।
- आप चाहे तो दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल ले।
- इसके पश्चात आपको हिमाचल विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर लेना है।
- सभी जानकारी पर लेने के बाद आपको मांगे के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी इस फॉर्म के साथ संलग्न कर लेना है।
- इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब आप इस form को अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जाकर जमा कर दें।
- इसके बाद वहां के अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र है तो आपको इस HP Viklang Pension Scheme का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
FAQ – Himachal Pradesh Viklang Pension Scheme 2025
प्रश्न 1. हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम विकलांगता कितनी होनी चाहिए?
प्रश्न 2. Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana के तहत कितनी पेंशन राशि दी जाती है?
उत्तर. हिमाचल विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹750 से ₹1300 तक की पेंशन राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।