Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, ताकि देश के शिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 18 वर्ष से 45 वर्ष के सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को खुद का रोजगार शुरु करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य के ऐसे नागरिक जो स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आज के इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, इसके लाभ (Benefits), उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024
झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ऋण नागरिकों को कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि लाभार्थी के द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50000 तक का लोन लिया जाता है तो उन्हें लोन प्राप्त करने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 40 प्रतिशत या 5 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केव` राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों एवं सखी मंडल की महिलाओं को ही प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को वाहन लेने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को आगे पढ़े।
Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
किसने शुरू किया | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की दीदियां |
उद्देश्य | राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराना |
ऋण की राशि | 25 लाख रूपये तक |
अनुदान (सब्सिडी) | 40% या 5 लाख रूपये तक |
लाभार्थी की आयुसीमा | 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच |
राज्य | झारखण्ड |
वर्ष | 2024 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.jharkhand.gov.in/ |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन युवाओं को स्वरोजगार हेतु सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें सरकार द्वारा भी 40% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। जिससे लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त होगी और राज्य के युवा नागरिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी
झारखंड सरकार द्वारा Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana 2022 के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया गया है। जिसकी सूची नीचे दी गई है –
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन युवा
- सखी मंडल की दीदीयां
Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- झारखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह ऋण नागरिको को सस्ते ब्याज दरों पर प्रदान किया जाएगा।
- यदि कोई नागरिक ₹50000 तक का लोन लेना चाहता है तो उन्हें लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों एवं सखी मंडल की दीदियों को प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं के द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने पर अपने ही राज्य में नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को वाहन लेने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के शुरु होने से अब राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
- इस योजना का लाभ उठाकर अब राज्य के युवा नागरिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। एवं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
Jharkhand Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana के लिए पात्रता
यदि आप झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू किये गए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा –
- केवल झारखंड राज्य के नागरिक ही इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए।
- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं दिव्यांगजन के साथ ही सखी मंडल की महिलाएं भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए नागरिकों के पास कुछ दस्तावेजों (Documents) का होना भी अनिवार्य है। जिसे आप नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं –
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने हेतु कार्यालय
यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
झारखण्ड साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
झारखंड राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वह नीचे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदक को अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को भी कार्यालय में लेकर जाना होगा।
- अब आप योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज कर लेना है।
- सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म में संलग्न कर ले।
- अब आपको इस आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप Jharkhand Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
दोस्तों आज के इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं इस योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की है। उम्मीद करता हूं कि इस लेख को पढ़कर आपको Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी।
यदि आपको आज का यह लेख पसंद आया हो तो कृपया आप इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी अवश्य साक्षा करें ताकि उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकें। धन्यवाद !
FAQ – Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand
प्रश्न 1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ किन्हें प्रदान किया जाएगा?
उत्तर. इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं सखी मंडल की दीदीयां प्राप्त कर सकती है।
प्रश्न 2. इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितना अनुदान दिया जाएगा?
उत्तर. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को 40% या 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
प्रश्न 3. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।