Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana 2023: मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे प्राइवेट अस्पतालों में किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे नागरिकों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत सरकार पात्र नागरिकों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दे रही है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को संबंधित कार्यालय में जाकर एप्लीकेशन फार्म और सारे जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे। इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना निधि क्या है? इसका लाभ कैसे मिलेगा, आवेदन की पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तवेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना 2023
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य की गरीब जनता के लिए Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana को जारी किया गया है। इस योजना के तहत सरकार पात्र नागरिकों को 25 हजार से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि प्रदान कर रही है ताकि वे ऐसी बीमारियों का इलाज करा सकें जिनके उपचार के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। एमपी राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत सरकार 13 गंभीर बीमारियों को कवर करेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
इस योजना का लाभ यह होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिकित्सा सहायता के रूप में कुछ सहायता राशि मिल जाएगी जिससे गंभीर बीमारी जैसी परिस्थिति में वे वित्तीय खर्च के लिए चिंतित नहीं होंगे और इस सहायता राशि से मरीज की जान भी बच जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ हर एक जरूरतमंद परिवार को मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। योजना के संचालन के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया है।
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana Overview
योजना का नाम | मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के बीपीएल धारक परिवार |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराना। |
लाभ | पात्र नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 हजार से 2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | health.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है
राज्य सरकार द्वारा Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana की शुरुआत राज्य के बीपीएल धारक परिवारों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने लिए की गई है। ताकि गरीब परिवार गंभीर बीमारी होने की स्थिति में अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज करा सकें। इस योजना के तहत राज्य सरकार अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक गंभीर बीमारी का इलाज कराने में सक्षम बन सकें।
एमपी राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के लाभ क्या है
MP राज्य बीमारी सहायता निधि योजना, मध्य प्रदेश राज्य की एक कल्याणकारी योजना है। जिसका सीधा लाभ राज्य के गरीब परिवारों को मिलेगा। यह योजना एक चिकित्सा सहायता योजना है जिसके निम्नलिखित लाभ हैं –
- मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को चिकित्सा बीमा (Health Insurance) दे रही है।
- इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलेगा।
- ऐसे परिवार जो गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में सक्षम नहीं है, वे इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
- इस योजना के तहत परिवार के किसी एक व्यक्ति को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान मिल पाएगा।
- इस योजना के तहत सरकार 25 हजार से 2 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराएगी।
- मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना MP के तहत ऐसी गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा जिनके उपचार के लिए सर्जरी की जरूरत होती है।
- लगभग 13 तरीके की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए तक का बजट तैयार किया है।
- इस योजना के तहत ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
- इस योजना के जारी होने से अब आवेदकों को चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा और पेज की कमी के कारण इलाज ना करा पाने वाले नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना हेतु पात्रता
Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana के तहत वे व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। जो सरकार द्वारा निर्धारित निम्न पात्रता का पालन करेंगे –
- मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- बीपीएल कार्ड धारक परिवार इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
- योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगी।
- मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी चिकित्सा सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद में कार्यरत है तो उस परिवार के सदस्य इस योजना योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो कोई गंभीर बीमारी होने की स्थिति में आप मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में आवेदन करके अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो निम्न हैं –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि फॉर्म PDF: इस योजना के पात्र व्यक्ति को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, फिर एमपी राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का आवेदन फार्म डाउनलोड करके उसे संबधित विभाग में जमा करना होगा। यदि आप इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नीचे दिया गया है –
- MP राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट health.mp.gov.in में चले जाएँ।
- जैसे ही आप साइट के होम पेज पर पहुचेंगे, आपको यहां पर “Orders” का सेक्शन देखने को मिलेगा, आप इस सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको “राज्य बीमारी सहायता निधि” का लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक कीजिए।
- फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको “‘अधिवास के लिए नि: शुल्क चिकित्सा सहायता” का सेक्शन मिलेगा जिसके तहत “विवरण के साथ हिंदी में आवेदन प्रारूप” का लिंक होगा, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फार्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को पहले आप डाउनलोड कीजिए और फिर प्रिंट करा लीजिए।
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को सही से भर कीजिए और उसे सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिये।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना ऑफलाइन आवेदन
यदि आप चाहें तो मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित दिशानिर्देशों को फॉलो करना होगा –
- सबसे पहले आपको जिला कलेक्टर के कार्यालय में विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बोर्ड के नाम पर आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जरुरी जानकारियों को भर लेना है।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- इतना करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को लेकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस तरह मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा?
मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और इस योजना के तहत लगने वाले सारे खर्चों का वहन राज्य सरकार ही करेगी। इसके अतिरिक्त जो आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करेंगे उनके विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन जिले के कलेक्टर कार्यालय में किया जाएगा।
- सबसे पहले आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सारे जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। जिसके बाद कलेक्टर/ उप डिविजनल मजिस्ट्रेट बीपीएल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- इस प्रक्रिया के बाद आपका आवेदन पत्र बीमारी की जानकारी के साथ सचिव एसआईएस के पास पहुंचेगा और उसे सहायता राशि भी दे दी जाएगी।
- फिर समिति अनुमोदन के लिए आपके आवेदन पत्र की जांच होगी और यदि सारे दस्तावेज ठीक हुए तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा।
- और इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का लाभ आपको मिल जाएगा।
FAQs – Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
प्रश्न 1. मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 25 हजार से 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रश्न 2. मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ मिलेगा।