MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana 2024: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹600 प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्राप्त की जा सकती है।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको अविवाहित महिला पेंशन योजना क्या है? इस योजना से मिलने वाले लाभ, योजना का उद्देश्य क्या है, निर्धारित पात्रता, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना 2024
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की अविवाहित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार 50 वर्ष से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को हर महीने 300 रूपए और 80 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 600 रूपए पेंशन प्रदान करेगी। जिससे वे समाज में शांति से अपना जीवन यापन कर सकेंगी। यह पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
अविवाहित महिलाओं को समाज में काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है और यदि महिला अकेली है या उसके पास आय का साधन नहीं है तो उन्हें अपनी आम जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। किसी भी वर्ग की महिलाएं इस योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती है।
Mukhyamantri Avivahita Mahila Pension Yojana Overview
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता महिला पेंशन योजना |
शुरू किया गया | मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की अविवाहित महिला |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना। |
लाभ | अविवाहित महिलाओं को हर महीने 600 रुपए का पेंशन मिलेगा। |
राज्य | मध्यप्रदेश |
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मुख्यमंत्री अविवाहिता महिला पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसा की आपको पता है अविवाहित महिलाओं को समाज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी समस्याओं को कम करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत आर्थिक सहायता देकर सरकार इन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है। महिला इस योजना के तहत आवेदन करके हर महीने आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी और अपनी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना के लाभ
- अविवाहित महिला पेंशन योजना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- इस पेंशन योजना के तहत सरकार 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह ₹600 का पेंशन देगी।
- इस योजना के जरिए महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- महिलाओं को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।
- Avivahit Mahila Pension Yojana MP के तहत आवेदन करके महिलाएं हर महीने आर्थिक सहायता प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
- छोटी-छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana के मुख्य बिंदु
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना से संबंधित कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है –
- अविवाहित पेंशन योजना एमपी के तहत आवेदन करने की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रक्रिया रखी गई है।
- इस योजना के तहत आवेदिका को आवश्यक दस्तावेज सबमिट करना होगा। इसके पश्चात इन दस्तावेजों की जांच होगी। यदि दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं या दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसकी जानकारी आवेदिका तक पहुंचा दी जाएगी।
- यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है तो पेंशन स्वीकृत होने से पहले जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरी निकाय के माध्यम से इस पेंशन योजना के लिए आवेदिका का नाम जोड़ा जाएगा और स्वीकृत आदेश रिकॉर्ड में संधारित होगा।
- योजना की राशि आवेदिका के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- ऑफलाइन आवेदन करने पर कार्यालय अधिकारी द्वारा आवेदिका को पावती प्रदान की जाएगी।
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक योजना के योग्य होने चाहिए। इस योजना के तहत वे नागरिक आवेदन कर सकेंगे जो नीचे दिए गए शर्तों का पालन करेंगे –
- MP Avivahit Pension Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवेदिका मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- केवल अविवाहित महिला ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला की आयु कम से कम 50 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला यदि पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ ले रही है तो उसे अविवाहित पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी महिलाओं को योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यह आवश्यक है कि महिला का नाम समग्र पोर्टल में रजिस्टर्ड हो।
- यदि महिला आयकर दाता है तो वह मध्य प्रदेश अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगी।
- इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिलाएं आवेदन करने के पात्र है।
Mp Avivahita Mahila Pension Yojana के लिए दस्तावेज
अगर आप अविवाहित महिला पेंशन योजना मध्य प्रदेश के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य हैं, जिसकी सूची नीचे दी जा रही है –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- समग्र आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- अविवाहित होने का घोषणा पत्र
- आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- शासकीय कर्मचारी या अधिकारी न होने का स्वप्रमाण।
मुख्यमंत्री अविवाहिता महिला पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश अविवाहिता महिला पेंशन योजना 2024 का लाभ लेने के लिए आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रखी गई है। यदि आप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा –
- सबसे पहले आप एमपी अविवाहित महिला पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
- जैसे ही वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा आपको “सामाजिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” का विकल्प देखने को मिलेगा, इसी विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प मिलेगा, इसी विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जिसमें कुछ जानकारियां आपको देनी होगी जैसे कि –
- जिले का नाम
- स्थानीय निकाय
- इसके बाद आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करनी होगी।
- इतना करने के बाद आपको नीचे “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प मिलेगा, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एमपी अविवाहिता महिला पेंशन योजना आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी आपको सही से दर्ज करनी होगी।
- सारी जानकारी देने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इतना करने के बाद MP Mukhyamantri Avivahit Mahila Pension Yojana के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री अविवाहिता महिला पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- यदि MP Mukhyamantri Avivahit Mahila Pension Yojana के तहत आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिला या ग्राम पंचायत में जाकर अपना नाम रजिस्टर करना होगा।
- यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो यह कार्य आप नगर कार्यालय, नगर पालिका या नगर निगम के अभिलेखों के पास जाकर कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
- इसके बाद महिला को कार्यालय से स्लिप मिलेगी और इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद संबंधित अधिकारी आवेदनकर्ता के दस्तावेजों को समग्र पेंशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
FAQs – MP Mukhyamantri Avivahit Mahila Pension Yojana
प्रश्न 1. एमपी मुख्यमंत्री अविवाहिता महिला पेंशन योजना क्या है?
उत्तर: मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत 50 वर्ष अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को प्रति माह ₹600 का पेंशन दिया जाएगा, इस योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
प्रश्न 2. अविवाहित पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: Mp Avivahita Mahila Pension Yojana के तहत 50 वर्ष से 79 वर्ष आयु की अविवाहित महिलाओं को 300 रूपए और 80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹600 प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा।
प्रश्न 2. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश के तहत आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद “सामाजिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर “ऑनलाइन आवेदन” के विकल्प को चुनकर जरूरी जानकारी दर्ज करें। उसके बाद स्थानीय निकाय का चयन करें और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करके “ऑनलाइन आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करें, अब योजना का आवेदन फार्म भरकर सबमिट कर दें। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।