MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Yojana 2024: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से सरकार उन नागरिकों को आर्थिक लाभ देगी जिनकी एकलौती बेटी है और उसका विवाह भी हो गया है। सरकार ऐसे लाभार्थियों को हर महीने 600 रुपए की राशि प्रदान करेगी जिससे वे सामाजिक सुरक्षा महसूस करेंगे। योजना का लाभ केवल उनको मिलेगा जिनकी एक पुत्री ही है। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए अन्य पात्रता का पालन करना आवश्यक है।
अगर आप इस योजना के बारे में जानकारी चाहते है तो आज के इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है? इसके क्या लाभ है? पात्रता क्या है, आवेदन हेतु कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस आर्टिकल में हम आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी देंगे इसलिए हमारे साथ अंत तक बनें रहें।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की घोषणा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। जिसके माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ऐसे दंपत्ति जिसकी सिर्फ एक पुत्री ही हो और उसका विवाह हो गया हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार MP Kanya Abhibhavak Yojana के तहत 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने वाली है ताकि ऐसे माता-पिता जो पुत्री के विवाह के बाद अकेले जीवन यापन कर रहें है, वे स्टेबल होकर अच्छी जिंदगी बिता सके और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए नागरिकों को योजना की पात्रता-मापदंड का ध्यान रख कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार ने इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है इसलिए नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र नागरिक आर्थिक लाभ लेकर अपनी सारी आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकते हैं।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Yojana 2024 Overview
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है –
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
शुरू किया गया | मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के वरिष्ठ नागरिक |
उद्देश्य | एकलौती पुत्री के विवाह के बाद दंपत्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। |
लाभ | सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के दंपत्ति को हर महीने 600 रुपए की सहायता राशि देगी। |
राज्य | मध्य प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://www.mpedistrict.gov.in/ |
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना उद्देश्य क्या है?
मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए हर स्तर पर कुछ ना कुछ स्कीम का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य राज्य के ऐसे अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी सिर्फ एक बेटी है और उसका विवाह हो गया है।
राज्य में ऐसे कई नागरिक हैं जिन्हें बेटी के विवाह से पहले उसी की कमाई का ही आसरा था लेकिन पुत्री के विवाह के बाद उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है, इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। ये पैसे सिचर बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे इसलिए किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं
सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024 एक महत्वपूर्ण कदम है जो एमपी सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत आवेदन करने पर लाभार्थी को कई सारे लाभ मिलेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को जो लाभ मिलने वाले हैं, उनका विवरण कुछ इस प्रकार है –
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना को गरीब दंपत्ति के लिए लॉन्च किया गया है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी दंपत्ति को सरकार द्वारा प्रति महीने 600 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जानी है।
- सरकार इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ देकर ऐसे दंपति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है जो पुत्री के विवाह के बाद अकेले जीवन यापन कर रहे हैं।
- सरकार इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करने वाली है।
- ऐसे दंपत्ति जिनकी एक कन्या है और उसकी शादी हो गई है, वे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- संबंधित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऐसे माता पिता जो पुत्री के विवाह से पहले उसी पर निर्भर थे, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- योजना का लाभ लेकर बुजुर्ग दंपति आर्थिक सहायता प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- इससे उनका जीवन बेहतर तरीके से चल पाएगा क्योंकि उन्हें अपनी छोटी – मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- प्रति माह आर्थिक लाभ पाने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत हर धर्म एवं जाति के नागरिक आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते उनकी एक कन्या होनी चाहिए, जिसकी शादी हो गई हो।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन के लिए योजना की शर्तों को मानना आवश्यक है, सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए कुछ जरूरी तथ्य जारी किए हैं जिसके अनुसार Kanya Abhibhavak Yojana का लाभ लेने के लिए दिए गए पात्रता-मापदंड को पूरा करना होगा –
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा।
- दंपति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन आयकर दाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अगर आवेदनकर्ता का कोई पुत्र है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केवल पुत्री के माता पिता इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की शादी होनी आवश्यक है।
- आवेदक के पास सारे जरूरी दस्तावेज होने जरूरी हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
अगर आपको Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 में आवेदन करना है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आधार कार्ड (दंपति का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पति की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें –
- आवेदन हेतु सबसे पहले आप मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर चलें जाएँ।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप एमपी ई डिस्टिक पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।
- फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज में विभाग वार में सामाजिक न्याय विभाग का चयन कर ले।
- अब आपको विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक कर ले।
- उसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फार्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी दर्ज कर लीजिए।
- फिर मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करके Submit के बटन पर क्लिक कर लीजिए।
- इस तरह आपके MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
FAQs – MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024
प्रश्न 1. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी वह योजना है जिसके तहत सरकार ऐसे दंपत्ति को प्रति माह 600 रुपए का पेंशन दे रही है जिनकी केवल बेटियां हैं और उनका भी विवाह हो चुका है, इस योजना को इसलिए लागू किया गया है ताकि ऐसे दंपत्ति पुत्री के विवाह के बाद अपना जीवन यापन करके सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें।
प्रश्न 2. Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Apply कैसे करें?
उत्तर: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, अब ई डिस्टिक पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद विभाग वार में सामाजिक न्याय विभाग का चयन करके मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को सेलेक्ट कीजिए, फिर आवेदन फॉर्म को भरकर जरूरी दस्तावेजों को सबमिट कर दीजिए, इस तरह आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्रश्न 3. कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी का पात्र कौन है?
उत्तर: कन्या अभिभावक पेंशन योजना एमपी के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनमे से एक की आयु कम से कम 60 वर्ष हो और जिनकी केवल पुत्री हो और उसका भी विवाह हो गया हो, वे आवेदन करने के पात्र हैं।