MP Viklang Pension Yojana 2024: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों को सरकार द्वारा ₹500 की पेंशन राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे राज्य के विकलांग व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे।

यदि आप MP Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस पोस्ट में हम आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है, इसके लाभ (Benefits), पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसलिए कृपया आप इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024
मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। वैसे विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो आपको मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
MP Viklang Pension Yojana Overview 2024
योजना का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसने शुरू किया | मध्य प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के सभी विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | राज्य के सभी विकलांगजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | प्रतिमाह रु500 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ (Benefits)
- MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से अब राज्य के विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान किया जाएगा।
- विकलांग पेंशन योजना की मदद से अब किसी भी विकलांग व्यक्ति को किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना हेतु राज्य के विकलांग जन घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि राज्य में जितने भी विकलांग व्यक्ति है उन्हें पेंशन राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिल सके। ताकि कोई भी विकलांग व्यक्ति अपने परिवार वालों पर आश्रित ना रहे और वह आत्मनिर्भर बन पाएं। विकलांग व्यक्तियों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है और वह दूसरों पर आश्रित रहते हैं। आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति सही नहीं रहती है इसलिए सरकार ने विकलांग लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया है ताकि वह इस योजना का लाभ उठाकर अपनी जरूरतो को पूरा कर सके।
विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश के लिए पात्रता (Eligibility)
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना केवल एमपी के निवासी विकलांग लोगों के लिए ही है। यदि आप किसी अन्य राज्य से है, तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत किसी भी विकलांग व्यक्ति के परिवार की सालाना आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- जो विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया वाहन के मालिक है, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।
- आवेदक का बैंक अकाउंट होना जरूरी है एवं बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक भी होना चाहिए।
MP विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Viklang Pension Yojana हेतू आवेदन प्रक्रिया
यदि आप एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर चले जाएं।
- अब आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। यहां आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना पर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।

- क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपसे कुछ जानकारी जैसे – जिला का नाम, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी पूछी जाएगी।

- सभी जानकारी भरकर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछे गए सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जिला, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भर लेना है।
- सभी जानकारियों को भर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको दस्तावेज भी अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपका MP Viklang Pension Yojana में पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
एमपी विकलांग पेंशन योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हो, वे इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिला पंचायत के कार्यालय में जाकर एक आवेदन फॉर्म ले लेना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जरूरी जानकारियों को भर लें। इस आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों के साथ इसे कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद आपका मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिया जाएगा एवं 15 दिनों के अंदर आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर चले जाएं।
- इसके होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें का एक विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर ले।
- अब अगले पेज पर आपको मेंबर आईडी डालकर Show Details पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आवेदन की स्थिति का विवरण आ जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है।
विकलांग पेंशन पासबुक कैसे देखें
- सर्वप्रथम आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर चले जाएं।
- यहां आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे यहां आपको पेंशनर की पासबुक देखें के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे मेंबर आईडी, अपना अकाउंट नंबर, वित्तीय वर्ष आदि भरना होगा।
- इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Show Details पर क्लिक कर दें।
- अब आपके सामने पेंशन पासबुक की डिटेल्स आ जाएगी।
Conclusion
दोस्तों इस पोस्ट में हमने आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यह पोस्ट आपको बेहद पसंद आया होगा और आप इसे अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद!
FAQ – MP Viklang Pension Yojana 2024
Q 1. क्या आवेदक 40% से कम विकलांग होने पर योजना का लाभ उठा पाएंगे?
उत्तर. नहीं! केवल 40% या इसे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Q 2. मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन दी जाती है?
उत्तर. सरकार द्वारा MP विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन राशि दी जाती है।