Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकारद्वारा राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के द्वारा किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए सोलर पंप खरीद के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। जिसकी मदद से किसान अच्छी सिंचाई कर पाएंगे एवं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh से जुड़ी सभी जानकारियाँ देने वाले है ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। अगर आप मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना क्या है, इसके उद्देश्य, निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2024
Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2024 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए डीजल पम्प के स्थान पर सोलर पंप लगाये जाएंगे। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे है जहाँ तक बिजली नही पहुंच पाई है, ऐसे में किसानों को सिंचाई हेतु दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डीजल के पंप से खेतों में सिंचाई करने से जहाँ एक ओर किसानों का खर्च बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर डीजल के उपयोग से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की शुरुआत की गई है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना |
संबधित राज्य | मध्य प्रदेश |
किसने शुरू की | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
उदेश्य | राज्य के किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप लगवाना। |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cmsolarpump.mp.gov.in/ |
MP मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के ऊपर से डीजल पम्पों द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु होने वाले ख़र्च के बोझ को कम करना है ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन सकें। जिन क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था नही है ऐसे क्षेत्रों को सोलर पंप लगाने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत वैसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर बिजली तो मौजूद है लेकिन बिजली की लाइन कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को निःशुल्क सोलर पंप प्रदान किया जायेगा। जिससे डीजल से चलने वाले पंप के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना एमपी के नियम व दिशा निर्देश
- आवेदनकर्ता केवल स्वयं की भूमि के लिए ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का संचालन राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाएगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ 5000 रुपयों की धनराशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना अनिवार्य है अन्यथा राशि प्रदान न करने की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- अगर किसी कारणवश आवेदक का चयन नही होता है तो दी गई 5000 रुपयों की धनराशि बिना किसी ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जाएगी।
- सोलर पंप का इस्तेमाल केवल सिंचाई के लिए ही किया जाएगा। किसान इस पम्प को न ही बेच सकते है और न ही ट्रांसफर कर सकते है।
- तय समय सीमा के अंदर ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आवेदन की राशि एवं शेष राशि जमा करनी होगी।
- सोलर पंप के रख रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं सोलर पंप की स्थापना के लिए छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी।
- दिए गए खसरे पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का विद्युत पंप संचालित नही होना चाहिए। यदि विद्युत पम्प पहले से खसरे पर लगा हुआ है तो इस स्थिति में आवेदनकर्ता को विद्युत पंप के कनेक्शन को रद्द करवाना अनिवार्य होगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना डैशबोर्ड
कुल आवेदन लक्ष्य | 25,000 |
कुल प्राप्त आवेदन | 13,516 |
कुल स्वीकृति आवेदन | 14,688 |
MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- खेती योग्य भूमि के पेपर
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Solar Pump Yojana की पात्रताएँ
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाला मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए केवल वे ही किसान आवेदन कर सकते है, जिनके पास किसान कार्ड हो।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है, तो इसकी स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गयी है। आप इसका अनुसरण करके आप MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
पहला चरण
- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप दिए गए लिंक https://cmsolarpump.mp.gov.in/ पर भी क्लिक कर सकते है।
- इसके होम पेज पर आपको नवीन आवेदन करें का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना होता है।
- अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP भेजे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आपको दिए गए OTP बॉक्स में भर लेना होता है।
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। जिसमें आपको मांगी गई जानकारियों जिनमें आवेदक का नाम, जिला, तहसील, गांव आदि को भर लेना होता है।
- इन सभी जानकारियों को भर लेने के बाद Next के बटन पर क्लिक कर लें।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा, जिसमें आपको कृषक का आधार ईकेवाईसी, जाति स्वाघोषणा, बैंक एकाउंट संबंधी जानकारी, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी और चाहे गये सोलर पम्प की जानकारी दर्ज कर लेना होता है ।
- इसके बाद दिए गए Next के बटन पर क्लिक कर लें।
दूसरा चरण
- अब आपको आधार e-KYC का फॉर्म भर लेना होता है, और फिर Next के बटन पर क्लिक करना होता है।
- अब अगले पेज पर आपको आपके दूसरे बैंक खाते की डिटेल्स भरनी होती है। इसके पश्चात आपको तीसरे कंपोजिट की जानकारी भरनी है और चौथे में जाति की जानकारी, खसरा मानचित्रण की जानकारी में आपको दो विकल्प दिखाई देंगे।
- प्रथम आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करना पर क्लिक करना होगा, इसके बाद उक्त स्क्रीन के अनुसार जिस भी खसरे को लिंक करना है उसे सेलेक्ट करके आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें के बटन पर क्लिक करने से खसरे आवेदन के लिए सूचीबद्ध हो जाएगी।
- अगर संबंधित किसान के खसरे आधार से संलग्न नही है तो अन्य खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें बटन पर क्लिक करने के पश्चात सिस्टम आपको नियम के अनुसार स्क्रीन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- अब इसमें आपको अपना जिला, तहसील, खसरे आदि को चुन लेना होता है। इसके पश्चात चुने गए खसरे को जोड़ने के लिए अन्य चुने खसरे लिंक करने के लिए बटन को दबाएं।
- अब अंतिम चरण में “मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूं कि मेरे द्वारा दी जा रही उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है” के चेक बॉक्स में टिक करके स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक कर लें।
- इस तरह से आप एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण कर पाएंगे।
Conclusion
इस प्रकार आज के आर्टिकल में हमनें आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश 2024 से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देने की कोशिश की है ताकि आप भी Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh का लाभ उठा सके। आशा करते है कि आपको यह लेख अवश्य पसंद आया होगा।
FAQ: Mukhyamantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh
प्रश्न 1. एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई है?
उत्तर: इस योजना के तहत कुल 14,688 आवेदनों को स्वीकृति प्राप्त हुई है।