Rajasthan Palanhar Yojana 2024: बहुत सारे ऐसे बच्चे होते है, जो छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाते है। ऐसे बच्चो को जीवन में कई आर्थिक और सामाजिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने ऐसे ही बच्चो के कल्याण और आर्थिक सहायता के लिए Palanhar Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम गरीब अनाथ बच्चो की परवरिश हेतु अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चो को पालने के लिए उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। आज हम आपको Palanhar Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है।
पालनहाल योजना क्या है?
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चो को 18 साल की उम्र पूरी होने तक सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही उन्हें हर साल 2000 रूपये अलग से दिए जाते है जिससे वो अपने कपड़े, जुटे, स्वेटर आदि खरीद सके।
जो भी अभिवावक बनकर ऐसे बच्चो की देखरेख करता है, उनका पालनहार बनता है उन्हें 2 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में बच्चो को आंगनवाड़ी में भेजना होगा। जब बच्चो की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो जाए तो उनका स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। उसके बाद जब बच्चे 18 वर्ष के हो जायेंगे तब तक सरकार की तरफ से उन्हें सहायता राशी प्रदान की जाती है।
पालनहाल योजना के उदेश्य
देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में ही अनाथ हो जाते हैं। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह पढ़ाई लिखाई छोड़ कर कोई काम करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन बेहद ही खस्ताहाल रहता है। पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से पूरे जीवन इनको संघर्ष करना पड़ता है। माता पिता की मृत्यु होने के बाद में ज्यादातर रिश्तेदार ऐसे बच्चों से दूरी बना लेते हैं और उन्हें में पालने में असमर्थता दिखाते हैं। सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखा और राजस्थान Palanhar Yojana की शुरुआत की।
इस योजना के तहत कोई भी रिश्तेदार ऐसे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेता है तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर महीने उनके खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। जिससे बच्चों को पालने में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना के तहत बालक और बालिका दोनों को ही समान रूप से लाभ मिलता है।
Rajasthan Palanhar Yojana के तहत पालनहार की पात्रता
कोई भी व्यक्ति ऐसे अनाथ बच्चों को पालने की और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी लेता है तो सरकार ने उनके लिए कुछ पात्रता ही निर्धारित की हैं जो उन्हें पूरा करना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय ₹120000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे बच्चों को पालने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष 6 वर्ष की आयु में बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजना होगा।
6 वर्ष पूरे होने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना होगा।
Rajasthan Palanhar Yojana में बच्चे की पात्रता
- बच्चे राजस्थान के स्थाई निवासी हो
- बच्चे के माता-पिता नहीं हो
- ऐसे माता-पिता जो एड्स से पीड़ित है उनके बच्चे
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता विकलांग है
- एक परिवार के अधिकतम तीन बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता आजीवन कारावास काट रहे हैं।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
- पुनर्विवाह अथवा विधवा माता-पिता की संतान है
- तलाकशुदा माता-पिता की संताने
पालनहाल योजना राजस्थान हेतु आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- अगर माता-पिता को आजीवन कारावास हुआ है तो उसके प्रमाण पत्र।
- अगर माता-पिता का तलाक हो गया है पुनर्विवाह हो गया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।
- माता-पिता को एड्स है तो राजस्थान ऐड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रमाण पत्र।
- विकलांग माता-पिता के बच्चे के लिए चिकित्सा विभाग का विकलांगता सर्टिफिकेट।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता का चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- इसके अतिरिक्त
- भामाशाह कार्ड
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनवाड़ी केंद्र का रजिस्ट्रेशन
- पालन पोषण का प्रमाण पत्र
Palanhar Yojana में कितनी राशि मिलती है
- इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे को हर महीने ₹500 राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
- 5 वर्ष के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक हर महीने ₹1000 मिलते हैं।
- इसके अलावा हर साल बच्चे के जूते कपड़े और अन्य सुविधाओं के लिए ₹2000 सालाना अलग से दिए जाते हैं।
पालनहाल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- अगर आप राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सभी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं आपको इसे ध्यान पूर्वक फॉलो करना है।
- सबसे पहले आपको एसएसओ राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है।
- उसके बाद आपको अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करना है।
- उसके बाद आपके सामने एसएसओ पोर्टल का डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर आपको E-mitra New विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको Avail Service पर जाने के बाद सर्च रिजल्ट में Utility-Social Justice And Empowerment Department Palnhar Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इस योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- उसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर देनी है।
- अंत में आपको अनाथ बच्चे के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड को सत्यापित करना होगा।
- जब आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपको अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
How to Track Payment Status in Palanhar Yojana
अगर आपने राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन कर दिया है तो आपको हर महीने इससे संबंधित राशि आपके बैंक अकाउंट में सीधे ही क्रेडिट हो जाएगी। इसकी स्थिति को समय-समय पर आप ऑफिशल पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिसकी जानकारी हम आपको नीचे बता रहे हैं।
- सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार सामाजिक अधिकारिता विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना है।
- जहां पर होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन सेवा पर जाने के बाद पालनहार भुगतान की स्थिति पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपको एकेडमिक ईयर, भामाशाह नंबर, कैप्चा कोड जैसे जानकारी दर्ज करके Get Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर पालनहार भुगतान की स्थिति नजर आ जाएगी।
सारांश
हमने आज आपको Rajasthan Palanhar Yojana के बारे में इस आर्टिकल में जानकारी दी है। हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसकी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज क्या है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें।
Important Link
Application Form Direct Link | Click Here |
Official Website | Click Here |
राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम