Right To Health Bill Rajasthan in Hindi: राजस्थान सरकार द्वारा मरीजों की सहायता करने एवं स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल लागू किया गया है। गहलोत सरकार द्वारा Right to Health Bill (स्वास्थ्य का अधिकार बिल) को राजस्थान के आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक बताया जा रहा है। लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विपक्षी पार्टी एवं अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इस बिल को 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है।
राइट टू हेल्थ बिल के जरिए राजस्थान की आम जनता को हेल्थ से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान क्या है? तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। Right to Health Bill Rajasthan (राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक) से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान 2024
सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि राइट टू हेल्थ बिल क्या है? तो हम आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा आम नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया गया। जिसे Right To Health Bill का नाम दिया गया है। इस बिल के पास होने से राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी काफी सुविधाएं मिलेगी।
राइट टू हेल्थ बिल के तहत आम नागरिकों के पास किसी भी अस्पताल में भुगतान से पूर्व यानी बिना अग्रिम भुगतान के आपातकालीन उपचार का अधिकार होगा। उपचार के लिए अस्पतालों के तरफ से इंकार नहीं किया जा सकता है। आपातकालीन की स्थिति में अगर इलाज का खर्च मरीज नहीं दे पा रहा है तो ऐसी स्थिति में इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
इसके अलावा यदि किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और घायल व्यक्ति को अगर कोई अस्पताल तक पहुंचाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा ₹5000 की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई है। इस बिल के लागू होने के बाद राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो अपने राज्य के नागरिकों इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार दे रहा है।
Right To Health Bill Rajasthan 2024 Overview
आर्टिकल का नाम | Right To Health Bill Rajasthan |
राज्य | राजस्थान |
बिल पारित किया गया | 21 मार्च 2023 को |
विभाग | राजस्थान स्वास्थ्य विभाग |
लाभार्थी | राज्य की आम जनता |
उद्देश्य | निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराना। |
प्रोत्साहन राशि | दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए |
Right to health bill pdf | Click here |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल का विरोध क्यों?
हम आपको बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल (RTH Bill) को पेश करने के बाद से ही राजस्थान के निजी अस्पतालों, चिकित्सकों एवं विपक्षी पार्टियों द्वारा जम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि इस बिल के लागू होने से निजी अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति में बिना किसी भुगतान के इलाज करना पड़ेगा।
RTH Bill के तहत ऐसे और भी कई सारे प्रावधान तय किये गए है जिसका निजी अस्पतालों द्वारा विरोध किया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा इस बिल को राइट टू किल के नाम से संबोधित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर 20 मार्च को राइट टू हेल्थ बिल का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए थे।
नियम का उल्लंघन करने पर देना होगा 25000 जुर्माना
राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल के तहत कुछ नियम व शर्तें लागू की जाएगी। यदि किसी डॉक्टर या मरीज द्वारा इसके प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें पहली बार में ₹10000 का जुर्माना देना होगा। और अगर फिर से नियम का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए उन्हें 25000 रूपये का जुर्माना भरना होगा।
Rajasthan Right To Health Bill से मिलने वाले फायदे
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की आम जनता के स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया है।
- Right To Health Bill 2024 के तहत प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकारी योजनाओं के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज निशुल्क करने का प्रावधान है।
- इमरजेंसी की स्थिति में निजी अस्पतालों को भी बिना अग्रिम भुगतान के मरीज का इलाज करना होगा।
- RTH Bill के तहत अपराध से जुड़ा मामला होने पर भी मरीज के इलाज में देरी नहीं की जाएगी। यानी अस्पतालों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार नहीं किया जाएगा।
- ऐसे मरीज जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें दूसरे अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो मरीज को दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराने की जिम्मेदारी अस्पताल की होगी।
- यदि इलाज के दौरान अस्पताल में किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो भुगतान ना होने पर भी शव को अस्पताल द्वारा राका नही जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- इस बिल के लागू होने से राजस्थान की जनता को हेल्थ से संबंधित काफी लाभ होगा। और पैसे ना होने की स्थिति में भी उनका इलाज और देखभाल किया जा सकेगा।
- अस्पताल से संबंधित कोई भी शिकायत होने पर शिकायत का निपटारा करने के लिए एक सिस्टम बनाई जाएगी।
राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान के प्रावधान
- यदि कोई मरीज किसी निजी अस्पताल में भर्ती है और उस अस्पताल में उसकी बीमारी का इलाज करना संभव नहीं है तो भी मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती करने तथा एंबुलेंस की व्यवस्था भी अस्पताल को ही करना होगा।
- इस बिल के तहत आपातकाल और एंबुलेंस की भी सुविधा का प्रावधान किया गया है।
- Right to Health Bill के तहत आपातकालीन स्थिति में निजी अस्पतालों को मरीज का इलाज निशुल्क करने का प्रावधान है। यदि मरीज के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है तो अस्पताल इलाज के लिए इंकार नहीं कर सकता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मरीजों के अधिकारों की रक्षा एवं निजी अस्पतालों के अत्यधिक महंगे इलाज व लूट को रोकने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- RTH बिल में मरीज और उनके परिजनों के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं।
- मरीज और उनके परिजन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी, डॉक्टर या नर्स आदि के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा शिकायत के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया जाएगा। शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर शिकायत करने वाले को जवाब दिया जाएगा।
- साथ ही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी) के पास शिकायत पहुंचने पर 30 दिनों के भीतर उचित कार्यवाही की जाएगी।
FAQs – Right To Health Bill Rajasthan 2024
प्रश्न 1. राजस्थान में RTH बिल क्या है?
उत्तर. राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की आम जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसे राइट टू हेल्थ बिल (RTH) कहा जा रहा है। RTH Bill के तहत राजस्थान के निजी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में बिना भुगतान किए इलाज का प्रावधान रखा गया है।
प्रश्न 2. राइट टू हेल्थ बिल किस राज्य ने लॉन्च किया है?
उत्तर. Right To Health Bill को राजस्थान राज्य में लांच किया गया है।