UP Patrakar Pension Yojana 2024: भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, और भारतीय लोकतंत्र के कुल चार स्तम्भ है, जिसमे पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका व चौथा पत्रकारिता। इसीलिए जाहिर सी बात है कि देश को चलाने के लिए जितने जरुरी ये पहले तीन स्तम्भ (पिलर) है, पत्रकारिता भी उतना ही आवश्यक है। इसीलिए पत्रकारों के इस योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के द्वारा यूपी के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इससे इनका बुढ़ापे का जीवन अच्छा हो सकता है। इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन योजना के बारे में बताया है, जैसे – पत्रकार पेंशन योजना यूपी क्या है, इसके क्या फायदे है, पात्रता क्या है आदि। इसीलिए कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना 2024
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा राज्य में कर रहे पत्रकारों के लिए UP Patrakar Pension Yojana की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से पत्रकारों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन दी जाएगी। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर शुरू किया गया है। इस योजना का सञ्चालन उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा।
विभाग की अधिकारीयों द्वारा कहा गया है कि इस योजना के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया है। इस योजना के शुरू होने से राजयभर के के कहीं पत्रकारों को इसका लाभ मिलेगा। क्यूंकि पत्रकारिता एक बहुत ही मुश्किल पेशा है, इसमें काम करते हुए कहीं चुनितियों का सामना करना पड़ता है।
UP Patrakar Pension Yojana Quick Details 2024
योजना | यूपी पत्रकार पेंशन योजना |
किसने शुरू की | यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। |
संबंधित विभाग | उत्तर प्रदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। |
लाभार्थी | प्रदेश के के पत्रकार (60 वर्ष के बाद) |
उद्देश्य | वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना। |
साल | 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
अधिकारिक वेबसाइट | https://up.gov.in/ |
यूपी पत्रकार पेंशन योजना के उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गयी है, पत्रकार वृद्धावस्था पेंशन योजना का उदेश्य 60 वर्ष के बाद पत्रकारों को अच्छा जीवन यापन करने का अवसर देना है। जैसा कि आप जानते ही होंगें कि पत्रकारिता का जीवन एक बड़ा ही चुनिटोपूर्ण होता है, उन्हें जीवन में कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यूंकि उन्हें रिपोर्टिंग में कहीं अच्छे बुरे अनुभवों से रूबरू होना पड़ता है। इसीलिए उनका वृद्धावस्ता वाला जीवन अच्छा हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस पेंशन योजना की शुरुआत की है।
यूपी पत्रकार पेंशन योजना के लाभ व विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गयी है।
- इस योजना के माध्यम से पत्रकारों को वृद्धावस्ता में राज्य सरकार की ओर से पेन्टिन दी जाएगी।
- इस योजना का सञ्चालन उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा, विभाग के अपर निदेशक द्वारा इस संबधित सर्कुलर भी जारी करवा दिया है।
- उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन स्कीम से पहले इसी तरह की योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी है, इसी तर्ज पर यूपी सरकार द्वारा भी इसे शुरू किया गया है।
- इस योजना के शुरू करने से सेवानिवृत पत्रकार अपना वृद्धावस्था वाला जीवन यापन सम्मानजनक तरह से कर पायेंगें।
UP Patrakar Pension Yojana की पात्रताएं
- आवेदक पत्रकार उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- पत्रकार पेंशन योजना यूपी के लिए राज्य के सेवानिवृत पत्रकार ही आवेदन कर पायेंगें।
- इनकी उम्र न्यूनतम 60 वर्ष होना आवश्यक है।
- इनके पास पत्रकार का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, पत्रकारिता प्रमाण पत्र के द्वारा उनके पत्रकारिता करने से संबधित विवरण को सत्यापित किया जा सकता है।
पत्रकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण आदि।
उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन योजना के लिए आवेदन
यूपी सरकार द्वारा यूपी पत्रकार योजना को शुरू करने की घोषणा की गयी है, शीग्र ही इसके लिए सर्कुलर / परिपत्रांक जारी किया जा सकता है, आप इसके लिए समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते है। इसके अलावा विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद आपको यहां पर उप अपडेट दे दिया जायेगा।
FAQ : पत्रकार योजना यूपी से संबधित प्रश्न
प्रश्न 1 – उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए कौन सी योजना का शुभारम्भ किया है?
उत्तर – पत्रकारों को यूपी सरकार यूपी पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत की है।
प्रश्न 2 – उत्तर प्रदेश पत्रकार पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन आकर सकता है?
उत्तर – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकार आवेदन कर सकते है। इनके पास पत्रकारिता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।