Uttarakhand Viklang Pension Yojana: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 40% से अधिक दिव्यांग्यता वाले लाभार्थी को मासिक पेंशन दी जाएगी। जैसा कि आप जानते ही होंगें कि राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों के कल्याण के लिए समय समय पर कही योजनाओं को लाती रहती है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लोगों का आर्थिक व सामाजिक कल्याण हो सकें। विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड भी इस के तहत शुरू की गयी है।
दिव्यांगों के लिए शुरू की गयी इस योजना से उत्तराखंड के हजारों दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार विकलांगों के लिए आर्थिक रूप से सहायता की सबसे ज्यादा जरुरत होती है, क्यूंकि ये शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं होते है, जिस वजह से इनसे शारीरिक श्रम नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार की विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिलने से इन्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
इस आर्टिकल में हमने Uttarakhand Viklang Pension Yojana से संबधित सभी पहलुओं जैसे – उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, स्टेटस चेक करना आदि के बारे में बात की है, यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते है, तो कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2024
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। Uttarakhand Viklang Pension Scheme के अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगों को प्रति महीने 1000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
लाभार्थियों को दी जाने वाली इस राशि का भुगतान 6-6 महीने के अंतर में किश्तों में की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिये उन्हें किसी पर आश्रित न रहना पड़े। ये भी पढ़ें – उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana Overview 2024
योजना का नाम | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना |
किसने शुरू किया | उत्तराखंड राज्य सरकार |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के सभी विकलांगजन |
उद्देश्य | विकलांग लोगों को पेंशन राशि द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन की राशि | रु1000 प्रतिमाह |
राज्य | उत्तराखंड |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Uttrakhand Disability Pension Scheme के अंतर्गत उत्तराखंड के सभी विकलांग नागरिकों को सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत उत्तराखंड के विकलांग स्त्री और पुरुषों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए अब आपको लंबी-लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नही पड़ेगी बल्कि पेंशन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
- इस योजना के द्वारा विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता मिलने से, वे अपनी जरूरतों को खुद के दम पर पूरा कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- उत्तराखंड के गरीबी रेखा से नीचे के सभी विकलांग लोगों को Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त होगा।
- इस योजना के माध्यम से विकलांग लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे स्वयं ही उठा पाएंगे, जिससे उन्हें किसी पर आश्रित नही रहना पड़ेगा।
- उत्तराखंड विकलांग पेंशन स्कीम 2022 का लाभ उत्तराखंड के 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता वाले नागरिकों को दिया जाएगा।
- उत्तराखंड विकलांग / दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग स्त्री और पुरुषों को दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ सभी आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन स्कीम का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे कि उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी के भी आगे हाथ फैलाना न पड़े। विकलांग एवं दिव्यांग व्यक्ति काम करने में असमर्थ होते है जिससे उनके पास अपने आजीविका के लिए कोई साधन नहीं होता और उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना को आरम्भ किया है। ताकि राज्य के ऐसे व्यक्तियों को पेंशन राशि के जरिये आर्थिक मदद पहुँचाया जा सके।
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 48 हजार रुपये से अधिक नही होनी चाहिए।
- इसके अलावा तीन पहिया अथवा चार पहिया वाहन वाले विकलांग व्यक्ति को UK Viklang Pension Scheme का लाभ नही मिलेगा।
- आवेदक का बैंक एकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- UK विकलांग पेंशन योजना का लाभ, उत्तराखंड के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले विकलांग नागरिकों को ही दिया जाएगा।
- आवेदक की उम्र 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
- 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता से ग्रसित लोगों को ही उत्तराखंड विकलांग योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- किसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे विकलांग लोग इस योजना का लाभ नही ले पाएंगे।
Uttarakhand Handicap Pension Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- बैंक विवरण।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
यदि आप Uttarakhand Viklang Pension Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते है, तो आगे हम आपको इसके पूरे प्रोसेस की जानकारी विस्तार से देने वाले है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखण्ड की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब आप इसके होम पेज पर दिये गए नागरिक सेवा के सेक्शन में चले जाएं।
- इसके बाद आपको इस सेक्शन में आवेदन करें > नया ऑफलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा यहाँ आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होता है। इसके बाद डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने Uttarakhand Viklang Pension Yojana Pdf Form खुल जायेगा, जिसे आपको डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लेना है।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों को सही से भर लें।
- इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को मांगे गए दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अपने जिले के नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर दें।
- इस प्रकार आपकी UK विकलांग पेंशन योजना हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन की वर्तमान स्थिति चेक कैसे करें
- सर्वप्रथम आप उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर चले जाएँ।
- इसके होम पेज पर आपको नागरिक सेवाएं के सेक्शन में पेंशन / अनुदान स्थिति > पेंशन की वर्तमान स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा यहाँ आपको पेंशन योजना को सेलेक्ट कर करके अपना बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है।
- अब आपको कैप्चा कोड भरकर क्लिक करें के बटन पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके स्क्रीन पर पेंशन की वर्तमान स्थिति आ जाएगी।
Conclusion
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमनें आपको Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2022 से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ दी है ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह लेख अवश्य पसंद आया होगा और आप इसे अन्य जरूरतमंद लोगों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद !
FAQ – Uttarakhand Viklang Pension Yojana
प्रश्न 1. उत्तराखंड सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए जारी की गई हेल्पलाइन नंबर क्या है?
प्रश्न 2. क्या इस UK Viklang Pension Scheme का लाभ स्त्रियों को भी मिलेगा?
उत्तर: जी हां ! इस योजना का लाभ उत्तराखंड के पात्र विकलांग स्त्री और पुरुषों दोनों को ही मिलेगा।