हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 | Vidhwa Pension Yojana Haryana Online / Offline Registration Forms

Vidhwa Pension Yojana Haryana 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य के विधवा महिलाओं की सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना हरियाणा को शुरू किया है। जैसा कि आप सभी जानते है पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को कई तरह की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा Widow Pension Yojana Haryana के माध्यम से राज्य के सभी विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को हर महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। जिससे विधवा महिलाएं अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके।

Vidhwa Pension Yojana Haryana

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको विधवा पेंशन योजना हरियाणा 2022 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे – हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि। अतः इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

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विषय सूची

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024

जैसा कि आप सभी जानते हैं जब किसी महिला के पति का असमय निधन हो जाता है, तो उन्हें अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दुसरो पर आश्रित रहना पड़ता है। विधवा महिलाओं की इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना हरियाणा को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 2250 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा समय-समय पर इस राशि में बढ़ोतरी भी की जाती है।

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हरियाणा राज्य की ऐसी विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है, वह सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ पात्रता एवं दस्तावेजों का भी होना आवश्यक है, जिसके बारे में आगे हमने आपको पूरी जानकारी दी है। योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आगे पढ़ें।

हरियाणा वृद्धा पेंशन योजना

Vidhwa Pension Yojana Haryana 2024 Overview

योजना का नामविधवा पेंशन योजना हरियाणा 
किसने शुरू कियाहरियाणा सरकार 
विभागसामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थीराज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाएं 
उद्देश्यविधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु पेंशन प्रदान करना
पेंशन की राशि2250 रूपये प्रतिमाह 
राज्यहरियाणा 
वर्ष2024
हेल्पलाइन नंबर0172-2713277 
विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोडयहाँ क्लिक करे
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialjusticehry.gov.in/ 

विधवा पेंशन योजना हरियाणा का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना हरियाणा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है ताकि पेंशन की राशि प्राप्त करके विधवा महिलाएं अपना गुजर-बसर कर सकें। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि हर महीने सभी लाभार्थियों (विधवा महिलाओं) के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ताकि उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना का लाभ राज्य के विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • विधवा पेंशन योजना हरियाणा के माध्यम से विधवा महिलाओं को हर महीने ₹2250 की सहायता राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • पेंशन राशि प्राप्त कर विधवा महिलाएं अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगी।
  • राज्य की ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • Widow Pension Yojana Haryana से मिलने वाली पेंशन राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी भी की जाती है।
  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

Widow Pension Yojana Haryana 2022 के लिए पात्रता

  • केवल हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • जिन विधवा महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2 लाख रूपये या इससे कम है केवल वही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
  • यदि लाभार्थी महिला किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए विधवा महिला के पास पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • इसके अलावा लाभार्थी महिला का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक महिला का आधार कार्ड
  • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

राज्य की ऐसी इच्छुक लाभार्थी महिला जो इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, वह नीचे बताए गए कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके Vidhwa Pension Yojana Haryana Online Apply कर सकती है –

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय सरल पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके पश्चात होम पेज पर आप Sign in Here के बॉक्स पर लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर ले।
  • यदि आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहां New User? Register Here के option पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक न्यू विंडो खुलेगा, जिसमें आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है।
  • सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद आपको कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर देना है।
  • अब इस पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर लेना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको Apply For Service के सेक्शन में जाकर View all Available Service के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद next page पर आपको Widow & Destitute Women Pension के विकल्प का चयन करना है।
  • अब एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको CIDR नंबर, आवेदक का नाम और आधार नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब अगले स्टेप में आवेदक को विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा।
  • यहां आपको Identify Your Location में पता से संबंधित जानकारी, Applicant Details, Applicant Bank Details और Additional Details में पूछे गए सभी विवरण को ध्यान पूर्वक भर लेना है।
  • इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है।
  • अब आप पुनः एक बार आवेदन फॉर्म की जांच कर ले और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे edit के ऑप्शन पर क्लिक करके सुधार कर ले।
  • अब आप मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दे। फिर Save के बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात आपको आवेदन से संबंधित स्लीप प्राप्त होगा। जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म

यदि आप हरियाणा विधवा पेंशन योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक है, तो आप नीचे दिए गए Steps को फॉलो करें –

  • सबसे पहले आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब इसके होम पेज पर आपको Forms के विकल्प पर क्लिक करना है।
Vidhwa Pension Yojana Haryana forms
  • फॉर्म्स पर क्लिक करते ही एक नए पेज पर सभी फॉर्म्स की लिस्ट आ जाएगी।
  • यहां आपको page 2 पर जाना होगा। इसके पश्चात आपको Application Form for Widow and Destitute Women Pension का एक विकल्प दिखाई देगा।
  • अब आपको विधवा पेंशन योजना के सामने View के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नए पेज पर आपके सामने विधवा पेंशन योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म (Haryana Vidhwa Pension form Pdf) को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है।
  • इसके बाद इस फॉर्म में आपको पूछे गए सभी जानकारी जैसे – प्रार्थी का नाम, पिता / पति का नाम, स्थाई पता, जन्मतिथि आदि विवरण भर लेना है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर लेने के बाद आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो और मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर ले।
  • अब आपको अपने क्षेत्र के तहसील या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है।
  • इसके बाद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • आवेदक महिला के सभी डीटेल्स सत्यापित होने के बाद लाभार्थी महिला को विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि हर महीने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

FAQ – Haryana Vidhwa Pension Yojana 2024

प्रश्न 1. विधवा पेंशन योजना हरियाणा के अंतर्गत कितनी पेंशन राशि दी जाती है?

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उत्तर. इस पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी लाभार्थी महिला को प्रतिमाह 2250 रुपए की पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2. Widow Pension Yojana 2024 के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर. यदि आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करना चाहती हैं, तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने इस आर्टिकल में बता दी है। इस आर्टिकल को पढ़कर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 3. इस पेंशन योजना का लाभ किन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा?

उत्तर. विधवा पेंशन योजना हरियाणा का लाभ राज्य की सभी विधवा एवं निराश्रित महिला को प्रदान किया जाएगा।

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