Yuva Swarozgar Scheme | mukhyamantri swarojgar yojana up | उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना आवेदन | युवा स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री फॉर्म |
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2024: मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा राज्य भर में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार 25 लाख रपय तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिससे की राया के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन लेने सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2024
इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही पात्र माना जायेगा। Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2022 के अंतर्गत जो भी युवा उद्योग क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें 25 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा जो सेवा क्षेत्र के तहत आवेदन करना चाहते है उन्हें 10 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
केवल इतना ही नहीं परियोजना लागत की कुल राशि की 25% मार्जिन मनी सब्सिडी भी राज्य सरकार द्वारा दी। इस लेख के अंतर्गत आपको इस योजना से जुडी सभी तरह की जानकारी जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज इत्यादि प्रदान की जायेगी। ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना।
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना हाइलाइट्स 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
उद्देश्य | बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://diupmsme.upsdc.gov.in |
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना 2024 के उद्देश्य
- शिक्षित होने के बावजूद भी युवा नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ होते है तो ऐसे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु ही इस योजना का शुभारम्भ किया गया है।
- आर्थिक समस्या के कारण वे अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर पाने में असमर्थ है इसलिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के तहत बेरोजगार अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे।
- बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है।
युवा स्व-रोजगार योजना 2024 के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना
स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है, जिनमें मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना प्रमुख है। अब सभी छोटे और मध्यम उद्योगों को इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाएगा | इसके लिए इच्छुक लाभार्थी जिला उद्योग संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर सकते है | इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन पर सब्सिडी भी दी जायेगी।
युवा स्व-रोजगार योजना के लिए अंशदान
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार के अंतर्गत सामान्य वर्गों के लोगों को लोन की राशि का 10% जमा कराना होगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, और विकलांग लाभार्थियों को 5% का अंशदान जमा कराना होगा | यदि आपका बिज़नेस शुरू होने के बाद 2 साल तक सफलतापूर्वक चलता है, तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
युवा स्व-रोजगार योजना की विशेषताएं
- युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत लोन पर अधिकतम 25% सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- अगर आवेदक किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के तहत दो क्षेत्र है: उद्योग और सेवा क्षेत्र, जिसमें उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 25 लाख रूपए तक तक का लोन मिलेगा और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रूपए तक का लोन रज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए, एवं उम्र 18 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम मेट्रिक (हाई स्कूल) पास होना चाहिए |
- आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कम से कम एक बार लाभान्वित होगा |
- आवेदक को एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो उसकी पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में होगा |
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आइडेंटिटी कार्ड
- शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा, जहाँ आपको लॉगिन ऑप्शन पर कर्सर को ले जाएँ, आपको अब आवेदक लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद “न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करे |
- आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- अब इसमें आपको सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दे, इस तरह आपकी स्वरोजगार योजना हेतू पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी |
लॉगिन की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लिए लॉगिन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।
- अब होमपेज पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करे।
- आपके सामने लॉगिन फॉर्म उत्पन्न होगा जहां आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिये | इस प्रकार आप ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते है।
एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और लॉगिन करे।
- अब आपको “एप्लिकेशन स्टेटस की स्थिति की जांच करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है और फिर अपने आवेदन की स्थिति जाने बटन पर क्लिक करे।
- आपके सामने एप्लिकेशन स्टेटस की स्थिति दिखाई देगी |
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के लिए चयन प्रक्रिया
- आवेदन चयन समिति को 30 दिनों के भीतर भेजे जाएंगे।
- इसके बाद हर विभाग के कार्यालय प्रमुख आपके आवेदन पत्र का सत्यापन करेंगे।
- आवेदन पत्र का सत्यापन करने के बाद बैंकों को लोन से जुड़ी जानकारी मुहैया कराई जायेगी।
- इसके बाद कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी, आदि जिला स्तर पर बैठक कर लोन प्रस्तावित करने का निर्णय लेंगे।
- जब आपका लोन पास हो जाएगा तो आपको लोन की राशि 14 दिनों के अंदर उपलध करा दी जायेगी।
उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार स्कीम पोर्टल से RTI सेक्शन के जानकारी कैसे प्राप्त करें?
सीएम युवा स्वरोजगार पोर्टल पर सूचना अधिकार अधिनियम से संबधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको आरटीई सेक्शन का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको यहां पर तीन विकल्प दिखाई देंगें।
- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना
- दूसरा कार्य आवंटन
- तीसरा विभागीय संगठन
- आप यहां पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन कर सकते है। यदि आपको यहाँ पर सूचना संबधी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप पहले विकल्प पर क्लिक करना है।
- यदि आप कार्य आवंटन से संबधित जानकारी प्राप्त करनी है, तो दूसरे विकल्प का चयन करना है।
- एवं यदि आपको विभागीय संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको तीसरे विकल्प का चयन करना है।
- इस प्रकार आप यहां पर सूचना अधिकार अधिनियम से संबधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के लिए कितने प्रतिशत अंशदान (मार्जिन मनी) देना होता है?
स्वरोजगार योजना यूपी के लिए सामान्य के लिए 10% मार्जिन मनी एवं sc, st, महिला व दिव्यांग जनों के लिए 5% मार्जिन मनी देनी होती है।