Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाने एवं राज्य के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है लोग दूसरे जाति को अपने से कम समझते हैं और दूसरे जाति में विवाह करना भी पसंद नहीं करते है। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य में अंतरजातीय विवाह (Inter caste Marriage) करने वाले विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए नवविवाहित जोड़े को 1 वर्ष के अंदर Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 के लिए आवेदन करना होगा।
आज के इस पोस्ट में इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं जैसे बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, जरुरी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया आदि। इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024
बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना को “डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज” भी कहते है। राज्य के ऐसे नव-विवाहित जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए विवाहित जोड़े को विवाह के एक वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा तभी उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसने शुरू किया | बिहार सरकार |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले नव-विवाहित जोड़ें |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को आर्थिक सहायता द्वारा प्रत्साहित करना |
सहायता राशि | 2.5 लाख |
राज्य | बिहार |
आवेदन फॉर्म डाउनलोड | यहां क्लिक करें। |
वर्ष | 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | http://ambedkarfoundation.nic.in/ |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के वे सभी विवाहित जोड़े जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कोई गलत जानकारी प्रदान करता है, तो सरकार द्वारा लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापस ले ली जाएगी।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करना अनिवार्य है।
- रिसिप्ट जमा करने के पश्चात नव-विवाहित जोड़े के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा भेज दी जाती है।
- इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खाते में भेजी जाती है।
- बची हुई एक लाख रुपए को 3 साल के लिए एफडी कर दी जाती है जो 3 साल के बाद लाभार्थी ब्याज के साथ प्राप्त कर सकता है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है। जिससे समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। इस योजना का लाभ उन्हीं विवाहित जोड़े को मिलेगा जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा। इस योजना से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा।
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Bihar अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। नीचे हमने पात्रता / योग्यता से संबंधित जानकारी दी है जो आपके लिए जान लेना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ो की यह पहली शादी होनी चाहिए। अन्यथा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- विवाहित जोड़े का विवाह “हिंदू मैरिज एक्ट 1955” के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- यदि विवाहित जोड़े की शादी किसी अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत है तो उन्हें अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए तभी वह इसके लिए पात्र होगें।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। इस अवधि के बाद वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप बिहार Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
- आधार कार्ड (दोनों विवाहित जोड़े का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- पैन कार्ड
- शादी का कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का फोटो (दोनों साथ में)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता नंबर (विवाहित जोड़े का जॉइंट खाता होना चाहिए)
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको इस योजना हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर चले जाएं।
- अब आप इस वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर ले और इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लें।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, शादी की तिथि, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर दें।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपके अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Conclusion
दोस्तों आज के इस पोस्ट में हमने आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की है ताकि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पोस्ट काफी पसंद आया होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद !
FAQ – Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
Q 1. Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर. बिहार राज्य के वैसे इच्छुक व्यक्ति जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफलाइन मोड द्वारा आवेदन करना होगा, जो हमने इस लेख में बता दिया है।
Q 2. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर. इस योजना के लिए अधिकारिक वेबसाइट http://ambedkarfoundation.nic.in/ है।
Q 3. इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर. वैसे तो हमने इस पोस्ट में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है लेकिन यदि आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 91-11-23320571, 23320576 पर संपर्क कर सकते है।