Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024: महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसे हरियाणा महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत सरकार इन महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती है वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है अतः महिलाओं को लोन चुकाने के लिए ज्यादा भार का वहन भी नहीं करना पड़ता है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ कौन ले सकता है? और कौन से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए यह ऋण लिया जा सकता है? इसकी विस्तृत जानकारी आज हम आपको देंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन कैसे करें? तो योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2024
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार SC वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹60000 का ऋण उपलब्ध करा रही है। अतः जो महिलाएं रोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक है कि लाभार्थी महिला के पास बैंक अकाउंट हो और वह उनके आधार कार्ड से लिंक हो। इस योजना की पात्रता मापदंड को पूरा करने वाली महिला ही योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना की यह विशेषता है कि दिया जाने वाला लोन केवल 5% वार्षिक ब्याज के दर पर प्रदान किया जा रहा है और यह योजना कमजोर वर्ग की महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लांच की गई है।
Haryana Mahila Samridhi Yojana 2024 Overview
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ SC वर्ग की महिलाएं ही उठा सकती है। इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। योजना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है –
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
शुरू किया गया | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास विभाग |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं। |
उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। |
लाभ | योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं को₹60000 का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। |
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा Mahila Samridhi Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है किंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वित्तीय राशि प्रदान करके उनके सपने को पूरा किया जा सके।
इस कड़ी में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लांच किया गया है जिसके तहत सरकार 60000 रुपए का ऋण केवल 5% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध करा रही है ताकि महिलाएं आसानी से इस लोन का लाभ ले सकें और स्वरोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकें।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के क्या लाभ है?
हरियाणा सरकार द्वारा जारी महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन करके एससी वर्ग की महिलाएं बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकती है जो कि निम्नलिखित हैं –
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए शुरू की गई है।
- केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी महिलाओं को ₹60000 तक का लोन प्रदान कर रही है जिस पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जा रहा है।
- इस वित्तीय राशि का उपयोग महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कर सकती हैं।
- इस योजना को लॉन्च करके सरकार महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।
- इससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास होगा और वे सशक्त बन सकेंगी।
- ऐसी महिलाएं जो स्वरोजगार स्थापित तो करना चाहती है किंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कर नहीं पा रही है, उनके लिए यह योजना लाभकारी है।
- कई महिलाएं ऐसी हैं जो बेरोजगार हैं और अपने दम पर खड़ा होना चाहती हैं, तो वे महिलाएं भी इस योजना के तहत आवेदन करके अपना रोजगार स्थापित कर सकती हैं।
किन रोजगार के लिए लिया जा सकेगा महिला समृद्धि योजना हरियाणा का लाभ?
Mahila Samridhi Yojana Haryana के तहत महिलाएं निम्न रोजगार की स्थापना के लिए आवेदन कर सकती हैं –
- कॉस्मेटिक की दुकान
- ब्यूटी पार्लर
- चूड़ी की दुकान
- बुटीक
- कपड़े की दुकान
- डेयरी फार्मिंग
- पापड़ बनाना
- टोकरी बनाना
- चाय की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय आदि।
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए पात्रता
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी है कि आवेदिका निम्न पात्रता मापदंडों का पालन करे –
- आवेदिका हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष हो सकती है।
- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकतीं हैं।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
यदि आप महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
हरियाणा राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहती हैं और Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत आवेदन करने की इच्छुक हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करके आसानी से योजना के तहत घर बैठे आवेदन कर सकती हैं –
- Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिला को अंत्योदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका डायरेक्ट लिंक saralharyana.gov.in है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। जहां पर आपको “New User? Register Here” का विकल्प देखने को मिलेगा, आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, यह हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म होगा जिसमें मांगी गई सारी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी, जैसे कि –
- नाम
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड
- स्टेट
- फिर फॉर्म में दिए गए Captcha Code को डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप न्यू पेज में लॉगिन हो जाएंगे।
- इसके बाद जो पेज ओपन होगा, उसमे आपको “सेवाओं के लिए आवेदन करें” का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर दिए गए “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज ओपन होगा, यहां पर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको “महिला समृद्धि” टाइप करके सर्च करना होगा।
- अब HSFDC विभाग द्वारा “महिला रोजगार के लिए आवेदन (केवल महिला लाभार्थियों के लिए स्व रोजगार आय योजना के लिए आवेदन) के लिए सेवा का नाम” सेलेक्ट करना होगा।
- इतना करने के बाद महिला समृद्धि योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा, इसमें आपको अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होगी।
- फिर पता दर्ज करना होगा।
- सारी जानकारी सही से भर लेने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इतना करने के बाद Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Haryana Mahila Samridhi Yojana related FAQs
प्रश्न 1. हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: हरियाणा महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर साल 1993 को की गई थी जिसके तहत SC वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया था।
प्रश्न 2. हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है?
उत्तर: Haryana Mahila Samridhi Yojana हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई वह योजना है जिसके तहत हरियाणा राज्य सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 60 हजार रूपए तक का लोन केवल 5% वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध करवा रही है।
प्रश्न 3. हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
उत्तर: हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं, अब New Registration के विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करके लॉगिन कर लें, इसके बाद “सेवाओं के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करके “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” लिंक को चुनें, उसके बाद महिला समृद्धि टाइप करके सर्च करें और योजना संबंधित लिंक पर क्लिक करें, अब रजिस्ट्रेशन फार्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करके सबमिट कर दें, इस तरह आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।