Haryana Viklang Pension Yojana: दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा फिर से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 को शुरू किया गया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने पहले भी इस योजना को शुरू किया था लेकिन इसमें कुछ त्रुटि के कारण हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब राज्य के सभी विकलांग नागरिकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें हरियाणा विकलांग योजना का लाभ फिर से प्राप्त हो सकेगा। अब नागरिकों को किसी के भी सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
राज्य के ऐसे नागरिक जो 60% विकलांग है, उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक मदद के रूप में प्रतिमाह 1800 रुपए पेंशन प्रदान किया जायेगा। आगे इस पोस्ट में हम आपको Haryana Viklang Pension Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया इस योजना को सरकार द्वारा दोबारा शुरू किया गया है, जिससे सभी विकलांग नागरिकों के बीच एक खुशी का माहौल जागृत हो गया है। अब उन्हें अपने छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सरकार द्वारा राज्य के सभी पात्र नागरिकों को प्रतिमाह ₹1800 की धनराशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए विकलांग व्यक्ति 60% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए। तभी वह आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए आपको विकलांग प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास इसका प्रमाण नहीं है तो आपको जिला चिकित्सा द्वारा एक विकलांग प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा, जिसमें 60% या इससे अधिक का लिखित प्रमाण होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए इस आर्टिकल को आगे पढ़े।
Haryana Viklang Pension Scheme 2024 Overview
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 |
किसने शुरू किया | हरियाणा सरकार |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग |
लाभार्थी | हरियाणा के विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग / दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देना |
पेंशन राशि | 1800 रूपये प्रतिमाह |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
हरियाणा विकलाँग पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ | यहां क्लिक करें। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के जितने भी दिव्यांग नागरिक है, सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना है। जैसा कि आपको पता होगा विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय होती है, वह कोई भी काम करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं होते है। इससे दिव्यांगों को काफी परेशानियां सहनी पड़ती है।
इसलिए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि ऐसे नागरिकों को पेंशन के मदद से आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। और उन्हें अपने छोटी-छोटी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता ना पड़े। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के दिव्यांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।
हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है।
- पंजाब डिसेबल पेंशन स्कीम योजना का संचालन राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
- हरियाणा पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1800 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना से मिलने वाले पेंशन राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- Haryana Viklang Pension Scheme का लाभ महिला एवं पुरुष दोनों को प्राप्त होगा।
- अब राज्य के किसी भी शारीरिक रूप से असक्षम एवं विकलांग नागरिकों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के दिव्यांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।
Haryana Viklang Pension Scheme के लिए पात्रता
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए सभी पात्रताओं को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है –
- विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तभी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक व्यक्ति 60% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी पेंशन योजना से लाभान्वित है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया है, तो वह भी इस वजह के लिए पात्र होंगे।
- यदि आवेदक के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के ऐसे नागरिक जिन्हें कम दिखाई देता है या वह बिल्कुल अंधे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो इस योजना के लिए पात्र हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके Haryana Viklang Pension Scheme 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in/ पर जाना होगा। आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद दाहिनी ओर कोने पर हिंदी भाषा का चयन कर सकते है।
- इसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर Forms का एक विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है।
- जैसे ही आप फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म्स की लिस्ट खुल जाएगी।
- अब आपको यहां हरियाणा दिव्यांग जन पैंशन के लिए आवेदन पत्र पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुल जाएगी।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना है।
- अब आपको आवेदन form में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर लेना है।
- सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है।
- इसके बाद आपको हरियाणा के जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है।
- इसके बाद वहां के अधिकारियों द्वारा आपके दिए गए आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। जिसके बाद आपको इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो आप नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके विकलांग पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आप सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में चले जाएं।
- इसके बाद वहां के कर्मचारियों से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले।
- फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद उस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भर लें।
- इसके बाद आप form के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर ले।
- अब आप आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा दें।
- इस प्रकार आप आसानी से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
Conclusion
दोस्तों आज के इस पोस्ट में हमने आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान की है ताकि आप भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठा सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आया होगा और आप इसे अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद !
FAQ – Haryana Viklang Pension Scheme 2024
प्रश्न 1. हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी?
उत्तर. इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1800 रुपए आर्थिक मदद के रूप में पेंशन दिया जाएगा।
प्रश्न 2. Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर. यदि आप हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने इस आर्टिकल में बता दी है। आप इस आर्टिकल को पढ़कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 3. हरियाणा विकलांग पेंशन स्कीम से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर. इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने एवं किसी समस्या के समाधान के लिए आप इसके हेल्पलाइन नंबर 0172-2715090, 1800-2000-023 पर संपर्क कर सकते हैं।