उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024 | Uttarakhand Vidhva Pension Yojana Online Registration @ssp.uk.gov.in, Check Status

Uttarakhand Vidhva Pension Yojana 2024: उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। राज्य के ऐसी निराश्रित महिलाएं जिनके पति का किसी कारणवश निधन हो गया है। राज्य की ऐसी महिलाओं के लिए ही राज्य सरकार 1000 रूपये मासिक पेंशन आर्थिक सहायता राशि के रूप में दी जाती है। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।

Uttarakhand Vidhva Pension Yojana

यदि आप भी उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट से ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस आर्टिकल में हमने विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के बारे में बात की है, जैसे विधवा पेंशन उत्तराखंड स्कीम क्या है, आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी, विधवा पेंशन यूके के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते है, पात्रता, विशेषताएं व लाभ आदि। इसीलिए कृपया आर्टिकल को अवश्य पूरा पढ़ें।

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विषय सूची

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024

उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना (VPY) के माध्यम से 1000/- रूपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इस योजना के लिए राज्य 18 से 60 वर्ष उम्र की कोई भी विधवा राज्य विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना का सञ्चालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने एक लिए आपको उत्तराखंड सामाजिक पेंशन पोर्टल से ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको उसे भरकर समाज कल्याण कार्यालय में जमा कर देना है। इस प्रकार आप इस पेंशन योजना को शुरू करवा सकते है।

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उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना

Vidhva Pension Yojana Uttarakhand 2024 Overview

योजना / आर्टिकल का नामउत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीउत्तरखंड की विधवा महिलायें
विभागराज्य समाज कल्याण विभाग
लाभ1000/- रुपये मासिक।
उद्देश्यनिराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देना।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड यहां क्लिक करें।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ssp.uk.gov.in/

विधवा पेंशन योजना यूके के उदेश्य

विधवा पेंशन योजना को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा / निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गयी है। इस तरह की योजनांए हमारे देश के अन्य राज्यों में चलायी जा रही है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड विधवा पेंशन स्कीम को शुरू किया है, इस स्कीम के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को प्रति माह 1000/- रूपये आर्थिक सहायता की जाती है।

दरअसल आपने देखा होगा कि हमारे देश के ज्यादातर परिवार में पुरुष ही परिवार का खर्च चलाते है, इसके लिए वह काम के लिए बाहर जाते है, जबकि महिलाएं घर संभालती है। लेकिन किसी कारणवश यदि पुरुष का देहांत हो जाता है, तो उस परिवार के पास अपनी आजीविका को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं रह जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन स्कीम के माध्यम से उनका मासिक गुजरा भत्ता चल सकता है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन स्कीम के लिए दस्तावेज

यूके विधवा पेंशन के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  • आधार कार्ड
  • आवेदक महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • पैन कार्ड (अनिवार्य नहीं है)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राज्य विधवा पेंशन योजना के लाभ

  • उत्तराँचल विधवा पेंशन योजना के माध्यम से कहीं निराश्रित महिलाओं को एक सहारा मिल जाता है, क्यूंकि पति के देहांत के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं रह जाता है।
  • यूके विडो पेंशन स्कीम के द्वारा लाभार्थी महिला को प्रति माह एक हजार की सहायता राशि उसके बैंक खाते में टांस्फर की जाती है।
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के बाद निराश्रित महिला को किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • इस योजना का सबसे बाद लाभ यह है कि इसका पैसा प्रति माह डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।

विधवा पेंशन योजना उत्तरखंड के लिए पात्रता

  • यूके विधवा पेंशन स्कीम का लाभ के लिए लाभार्थी महिला को उत्तराखंड निवासी होनी अनिवार्य है।
  • आवेदक महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला द्वारा दूसरी शादी नहीं की गयी हो। यदि महिला ने दूसरी शादी की है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है, लेकिन आपको ऑनलाइन वेबसाइट से इसके लिए पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड सबसे पहले उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आने बाद आपको डाउनलोड विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर आप क्लिक करें।
Uttarakhand Vidhva Pension Yojana
  • अब आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल वेबसाइट की अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी।
  • यहां पर आपको आवेदन फॉर्म में उत्तरखंड विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसके सामने डाउनलोड का आइकॉन दिखाई देगा।
Uttarakhand Vidhva Pension Yojana
  • डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करते ही विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।
Uttarakhand Vidhva Pension Yojana
  • आप अब इसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसके बाद फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियां भर लें।
  • फॉर्म भरने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच कर लें।
  • अब आप फॉर्म को जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा कर दें। अब कुछ दिनों के बाद आप इसका स्टेटस पता कर सकते है। इसके लिए आप कार्यालय के किसी कर्मचारी या टोल फ्री नंबर प्राप्त कर सकते है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन से संबधित (faq) प्रश्न

प्रश्न 1 – उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन राशि दी जाती है?

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उत्तर – राज्य विकलांग पेंशन के अंतर्गत राज्य 18 से 60 वर्ष उम्र की महिलाओं को एक हजार रूपये मासिक पेंशन राशि दी जाती है।

प्रश्न 2 – क्या हम विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है?

उत्तर – नहीं, फ़िलहाल उत्तराखंड सरकार द्वारा फ़िलहाल इस तरह की कोई व्यस्था नहीं की है। वर्तमान में पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

प्रश्न 3 – क्या हम विधवा पेंशन योजना यूके का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है?

उत्तर – हाँ, आप उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल से आप राज्य की किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 4 – क्या विधवा पेंशन स्कीम के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक है?

उत्तर – हाँ, राज्य विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का निवासी होना आवश्यक है। यदि आप किसी अन्य राज्य के निवासी है, तो आप अपने राज्य की पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 5 – क्या हम पेंशन का आवेदन फॉर्म आवेदन डाउनलोड कर सकते है?

उत्तर – हाँ, आप उत्तराखंड राज्य पेंशन स्कीम के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन राज्य सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

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