बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024 | Bihar Viklang Pension Yojana Online Apply, Check Online List

Bihar Viklang Pension Yojana 2024: बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगों के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना 2022 को शुरू किया है। इस योजना के तहत बिहार के दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा कुछ राशि पेंशन के रूप में मासिक आधार पर पेंशन के रूप में दी जाती है। बिहार के ऐसे विकलांग लोग जो शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग है, उन्हें सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति महीने पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

Bihar Viklang Pension Yojana

यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो आप हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। हमने इस आर्टिकल में विकलांग पेंशन योजना बिहार के लिए पात्रता क्या क्या है, आप इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते है आदि के बारे में बताया गया है।

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विषय सूची

विकलांग पेंशन योजना बिहार 2024

बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकलांग जनों के लिए एक काफी अच्छी योजना लेकर आयी है, क्यूंकि किसी भी सरकारी योजना का की यदि किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वह विकलाँग व्यक्तियों के लिए होती है। क्यूंकि उन्हें किसी भी काम को करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार की इस योजना से उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। बिहार सरकार की इस योजना को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2022 नाम दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल 40 % से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को 500/- प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है।

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बिहार विकलांग पेंशन 2024 संक्षिप्त विवरण

विभाग नामसमाज कल्याण विभाग
संबधित राज्य बिहार
योजना का नामबिहार विकलांग पेंशन योजना
लाभार्थीबिहार के दिव्यांग लोग।
बिहार विकलांग मासिक पेंशन500 रुपए मासिक।
आवेदन का प्रकारऑनलाइन एवं ऑफलाइन
पात्रताशारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति
Bihar Viklang Pension Application PDFयहां क्लिक करें।
Official websiteserviceonline.bihar.gov.in

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्तें

Bihar viklang pension scheme eligibility in hindi बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, बिहार का कोई भी विकलांग व्यक्ति यदि इस पात्रता को पूरा करता है, तो उन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है।

  • आवेदक व्यक्ति बिहार का निवासी होना चाहिए, यदि आवेदक किसी अन्य राज्य का निवासी है, तो उसे अपने राज्य की पेंशन स्कीम में आवेदन करना होगा।
  • आवेदक दिव्यांग व्यक्ति का अपंगता प्रतिशत 40 से अधिक होना चाहिए, यदि 40 से कुछ ही प्रतिशत कम विकलांगता है, तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • पेंशन राशि के लिए आवेदक के लिए उम्र सीमा का कोई व्यवधान नहीं है, अथवा किसी भी उम्र का व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हो सकता है।
  • आवेदक के लिए आय से संबधित कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, यदि आवेदक की सालाना इनकम (Annual income) 48000/- से अधिक होती है, तो भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा राज्य सरकार या केंद्र द्वारा दी जाने वाली किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया गया होना चाहिए।

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बिहार विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

बिहार विकलांग पेंशन योजना 2022 के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन करने हेतु उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
  • बिहार राज्य को मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।

बिहार विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें? यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आप यहां दिए गए सभी स्टेप्स कर सकते है।

  • बिहार विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने हेतू सर्वप्रथम आपको बिहार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। [Direct Link]
  • इसके होम पेज पर आने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद RTPS Services >Social Welfare Department >Application for Social Security Pension Scheme इसी क्रम में विकल्प का चयन करें।
  • इसके बाद अब अगले पेज पर ऑनलाइन आवेदन दें विकल्प पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अब आरटीपीएस सेवाएं को चुनें।
    • इसके बाद समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवा को चुनें।
    • इसके बाद अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन विकल्प को चुनें।
    • अब बिहार राज्य निशक्तता पेंशन आवेदन को चुनें।
  • आपके सामने अब विकलांग पेंशन बिहार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। यहां आपसे कहीं जानकारियां पूछी जाएँगी। जैसे – नाम, पिता का नाम, बैंक खाता, आधार, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि।
  • सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरने के बाद जमा करें विकल्प पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका पेंशन हेतु आवेदन सबमिट हो जायेगा। आपको यहां पर एक सन्दर्भ संख्या मिल जाएगी, जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है।
  • आप इसकी पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव रख सकते है, या इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।

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बिहार विकलांग पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपने बिहार विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, और आपको नहीं पता है कि आपका पेंशन फॉर्म स्वीकार किया गया है, या नहीं। तो आप इसके लिए समाज कल्याण बिहार की वेबसाइट पर जाकर अपने पेंशन फॉर्म का स्टॅट्स चेक कर सकते है। इसके लिए आपको केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होम पेज अपर आने के बाद view status of application पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Track Application Status विकल्प पर क्लिक करें।
  • वहां पर अपने आवेदन फॉर्म का सन्दर्भ नंबर दर्ज करें।
  • इस प्रकार आप अपने पेंशन आवेदन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते है।

FAQs – Bihar Viklang Pension Yojana 2023-24

प्रश्न 1 : क्या बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024 के लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते है?

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उत्तर: हाँ, बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आप दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 2 : बिहार विकलांग पेंशन योजना का दूसरा नाम क्या है?

उत्तर: बिहार विकलांग / निशक्तजन पेंशन योजना का दूसरा नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रिय वृद्धावस्था पेंशन योजना है।

प्रश्न 3 : बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत दिव्यांगता होने पर पेंशन राशि दी जाती है?

उत्तर: बिहार बिकलांग पेंशन योजना के लिए 40 % या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही पेंशन राशि दी जाती है।

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