हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2024 | Haryana Asahaya Pension Yojana Online Application Form

Haryana Asahaya Pension Yojana 2023: हमारे देश के बच्चे ही देश का भविष्य हैं और सरकार चाहती है कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो इसलिए भारत सरकार समय-समय पर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करते रहती है। इसी तरह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी राज्य स्तर पर बच्चो के लिए कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के बीच राज्य के निराश्रित बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम हरियाणा असहाय पेंशन योजना है।

Haryana Asahaya Pension Yojana

इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है, इस आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करके निराश्रित बच्चे अपनी शिक्षा तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

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हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2024js का सीधा लाभ राज्य के निराश्रित बच्चों को मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको हरियाणा असहाय पेंशन योजना क्या है? योजना की पात्रता, लाभ और आवेदन की प्रक्रिया को समझना होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Asahaya Pension Scheme 2023 से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2024

Haryana Asahaya Pension Yojana हरियाणा राज्य सरकार द्वारा लांच की गई है। यह योजना निराश्रित बच्चों को आधार मानकर जारी हुई है। हरियाणा राज्य में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, इस वजह से इन बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इन निराश्रित बच्चों के लिए हरियाणा असहाय पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत सरकार प्रतिमाह इन बच्चों को 1850 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि डीबीडी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी किंतु इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों को असहाय पेंशन योजना हरियाणा की पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा और योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद वह हर महीने एक निश्चित सहायता प्राप्त करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

Haryana Asahay Pension Yojana 2024 Overview

हरियाणा असहाय पेंशन योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसे राज्य के निराश्रित बच्चों के लिए लांच की गई है, इस योजना की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है –

योजना का नामहरियाणा असहाय पेंशन योजना
शुरू किया गयाहरियाणा राज्य सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के असहाय बच्चे
उद्देश्यनिराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभनिराश्रित बच्चों को प्रति माह 1850 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राज्यहरियाणा
रजिस्ट्रेशन प्रोसेससीएससी/अंत्योदय/अटल सेवा केंद्र में जाकर
ऑफिशियल वेबसाइटअभी जारी नहीं

हरियाणा असहाय पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

हरियाणा राज्य सरकार समय-समय पर असहाय नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता लेकर आती रहती है, इन्हीं योजनाओं के बीच अब राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए भी असहाय पेंशन योजना 2023 की शुरुआत की गई है ताकि राज्य सरकार निराश्रित बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना सके।

राज्य में ऐसे कई बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता से भी वंचित रह गए हैं। इन बच्चों के पास अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई साधन नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है ताकि ये बच्चे सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अपनी जरूरत को पूरा कर सके और उन्हें किसी और पर आश्रित ना रहना पड़े।

असहाय पेंशन योजना हरियाणा की विशेषताएं

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हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है इसका लाभ न सिर्फ बच्चों को होने वाला है बल्कि राज्य के विकास में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के तहत यह सुविधा प्रदान की जा रही है कि यदि पात्र बच्चों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो वे किसी भी प्रमाण पत्र के साथ 5 वर्ष तक हरियाणा में रहने का शपथ पत्र जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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Haryana Asahaya Pension Scheme के लाभ क्या हैं?

Haryana Asahay Yojana 2024 ऐसे बच्चों के लिए बेहद लाभकारी योजना है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और उनके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का भी कोई साधन नहीं है। इस योजना के तहत अप्लाई करके लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलने वाले हैं –

  • हरियाणा राज्य सरकार Haryana Asahaya Pension Yojana के तहत आवेदन करने वाले पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपए की आर्थिक सहायता देने वाली है।
  • ऐसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वे इस योजना का लाभ प्राप्त करके अपनी छोटी-मोटी जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बच्चों को फिर अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
  • इस योजना के तहत सभी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर भी किसी प्रमाण पत्र के साथ हरियाणा राज्य में 5 साल तक रहने का शपथ पत्र जमा किया जा सकता है और योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
  • असहाय योजना के तहत सरकार जो आर्थिक सहायता देगी उसे बच्चो के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा।
  • पेंशन योजना हरियाणा को पूरे राज्य में लागू किया गया है ताकि योजना का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके।

हरियाणा असहाय पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता क्या है?

Haryana Asahaya Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है –

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल असहाय बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • योजना के तहत आवेदन करने की यह शर्त है कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निराश्रित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
  • यदि बच्चे के माता-पिता या परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह बच्चा इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।

हरियाणा निराश्रित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

हरियाणा असहाय पेंशन योजना 2023 के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे निम्नलिखित दस्तावेजों की मांग की जाएगी –

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निराश्रित होने का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Asahay Pension Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?

जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों द्वारा असहाय पेंशन योजना हरियाणा के तहत आवेदन करने संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनके अनुसार यदि आप इस योजना की पात्रता को पूरा करते हैं और आपके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध है तो आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से आवेदन करके इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं –

  • Haryana Asahaya Pension Scheme के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जाना होगा।
  • केंद्र में जाकर आपको संबंधित कर्मचारी से कहना होगा कि आप हरियाणा असहाय पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं।
  • कर्मचारियों द्वारा आपसे कुछ जरूरी जानकारी पूछी जाएगी जो योजना के आवेदन फार्म में भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको सारे जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • फिर उस कर्मचारी द्वारा आपको हरियाणा असहाय पेंशन योजना के तहत रजिस्टर कर दिया जाएगा।

FAQs – Haryana Asahaya Pension Yojana 2024

प्रश्न 1. हरियाणा में पेंशन योजना के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर: हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कई सारी पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ निराश्रित महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को मिल रहा है। इन योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पेंशन योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 2. हरियाणा असहाय पेंशन योजना क्या है?

उत्तर: Haryana Asahaya Pension Yojana को हरियाणा के राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए जारी की गई है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर असहाय बच्चों को प्रति माह 1850 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है ताकि वे इस सहायता राशि का उपयोग करके अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो और आत्मनिर्भर बन सके।

प्रश्न 3. Haryana Asahaya Pension Yojana के तहत रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

उत्तर: हरियाणा असहाय पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर जाना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों द्वारा यह सूचना दी गई है कि इन केंद्रों के माध्यम से ही इच्छुक उम्मीदवार असहाय पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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