हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 | Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Scheme in Hindi Online Application Form

Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Scheme 2024: अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना किया गया था। जिसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को ₹25000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही थी। अब इस योजना में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, यानि अब अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के तहत यदि कोई ऊंची जाति का लड़का या लड़की नीचे जाति के लड़का या लड़की से विवाह करता है तो प्रोत्साहन राशि के रूप में उसे 75,000 रुपए दिए जाएंगे।

Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Scheme

अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए इस कल्याणकारी योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा की गई थी। आज का यह आर्टिकल आपको हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएगी। जैसे हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना क्या है? इसके लाभ क्या है, इसका उद्देश्य, इसकी पात्रता क्या है? अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें? आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

विषय सूची

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नव विवाहित जोड़े को सरकार 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दे रही है। लेकिन इसके लिए यह शर्त निर्धारित की गई है कि वैवाहिक जोड़े में से कोई एक ऊंची जाति का होना चाहिए और दूसरा नीची जाति का। यानि कि यदि कोई ऊंची कास्ट का व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी लड़के या लड़की से शादी करता है तो उसे यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

Join Our WhatsApp Group!

पहले इस योजना के तहत ₹25,000 तक की प्रोत्साहित राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अंतरजातिय विवाह योजना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि अच्छे कार्य के लिए ज्यादा प्रोत्साहन राशि देना चाहिए इसलिए ₹25,000 की राशि को अब 75,000 रुपए में बदल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में अंतर्जातीय विवाह करने वाले बालक और बालिका (जिनकी उम्र विवाह योग्य हो गई हो) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

अंतरजातीय विवाह स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दी गई है जिसके अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी सरकार दे रही है, अतः योग्य नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Scheme 2024 Overview

अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज स्कीम चलाई जा रही है। जिसके तहत योग्य नागरिक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज स्कीम से संबंधित संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है –

योजना का नामहिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना
शुरू किया गयाराज्य  के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा
लाभार्थीहिमाचल प्रदेश राज्य के नागरिक
उद्देश्यराज्य में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
लाभअंतर्जातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े को 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
राज्यहिमाचल प्रदेश
वर्ष2024
रजिस्ट्रेशन प्रोसेसऑनलाइन
आवेदन फॉर्म पीडीएफडाउनलोड करें
ऑफिशियल वेबसाइटhttp://esomsa.hp.gov.in/

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य क्या है

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Inter-Caste Marriage Scheme का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान जारी किया गया है। राज्य से जात-पात खत्म हो और कभी भी छुआछूत की मान्यता वश विवाह में बाधा ना आए, इसके लिए सरकार यह प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। अभी के समय में अंतर जातीय विवाह की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है और सरकार इस अच्छे कार्य के लिए सभी को प्रोत्साहित करना चाहती है, इसी उद्देश्य से संबंधित योजना का संचालन राज्य में किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना

हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह स्कीम के लाभ (Benefits)

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राज्य में छुआछूत खत्म हो जाएगा, जात-पात के नाम पर कभी भी किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा नहीं आएगी और जो नागरिक अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करके सरकार अन्य नागरिकों को भी जागरूक करेगी। इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़ों को 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी जिसे देखते हुए राज्य के लोग कभी भी जात-पात के नाम पर दंगे नहीं करेंगे।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता क्या है?

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अंतरजातिय विवाह योजना के नाम से एक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। लेकिन इस योजना का लाभ केवल उन नागरिकों को प्राप्त होगा जो योजना की पात्रता का पालन करेंगे। हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता निम्नलिखित है –

  • हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का ही मूल निवासी हो।
  • अंतरजातीय विवाह योजना के तहत उस नवनिवाहित जोड़े को लाभ मिलेगा जिसमें से लड़का या लड़की उच्च जाति का हो और दूसरा निम्न जाति का हो।
  • आवेदन करने वाले नव विवाहित जोड़े के पास जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए तथा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से हैं?

यदि आप किसी भी सरकारी योजना के तहत आवेदन करते हैं तो आपको किसी ना किसी प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए भी कुछ दस्तावेजों की मांग की जाएगी जो आपके पास होना आवश्यक है। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए  –

  • अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के तहत आवेदन करने के लिए लड़का व लड़की दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए नव विवाहित जोड़े के पास हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • नव विवाहित जोड़े के पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना भी जरूरी है।
  • नव विवाहित जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करना आवश्यक है।
  • जो नव विवाहित जोड़े इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
  • Inter-Caste Marriage Scheme के तहत आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
  • इसके अतिरिक्त आवेदकों के पास बैंक अकाउंट होना अति आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Himachal Pradesh Inter Cast Marriage Inter-caste Marriage Scheme के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको योजना के ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी जा रही है –

  • हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए।
  • योजना की ऑफिशल साइट में आपको हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का फॉर्म मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है।
  • जैसे ही आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना होगा।
  • उसके बाद इस फॉर्म को सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करना है।

हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करते हैं?

यदि ऑनलाइन आवेदन करने में आपको परेशानी हो रही है तो हिमाचल प्रदेश अंतरजातिय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन भी की जा सकती है। इसके लिए आपको अंतरजातीय विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड व प्रिंट कर लेना होगा जिसका लिंक ऊपर दिया गया है। इसके बाद आपको फॉर्म भरके डीसी ऑफिस में जमा करना होगा और साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों को भी अटैच करना होगा। सारे जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करने के बाद उसका सत्यापन होगा। जिसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।

FAQs: Inter-Caste Marriage Scheme Himachal Pradesh

प्रश्न 1. हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह स्कीम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नव विवाहित जोड़ों को 75,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दे रही है।

प्रश्न 2. Inter-Caste Marriage Scheme Himachal Pradesh के तहत आवेदन कैसे करें?

उत्तर: हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए पहले योजना की साइट पर जाएं, उसके बाद अंतर जाति विवाह योजना का फॉर्म डाउनलोड करके उसे ध्यानपूर्वक भर ले और सारे जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट कर दें, इस तरह योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

प्रश्न 3. हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता क्या है?

उत्तर: Inter-Caste Marriage Scheme Himachal Pradesh के तहत आवेदन करने के लिए नव विवाहित जोड़े में से किसी एक को ऊंची जाति का होना चाहिए तो दूसरे को निम्न जाती का, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Leave a Comment

error: Content is protected !!