Himachal Pradesh Shagun Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के शादी हेतु हिमाचल प्रदेश कन्या शगुन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार गरीब परिवार की बेटियों के लिए शादी हेतु 31000/- की आर्थिक सहायता करती है। इस आर्टिकल में हम हिमाचल शगुन योजना के बारे में बात करेंगे, जैसे – कन्या शगुन योजना क्या है, इसके उदेश्य क्या है, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया, लाभ, आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें आदि। इसीलिए यदि आप भी हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का लाभ लेना चाहते है, तो कृपया आर्टिकल को अंतिम तक अवश्य पढ़ें।
हिमाचल शगुन योजना 2024
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बेटियों की शादी हेतु सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश शगुन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गयी थी। अब तक इस योजना से हजारों बेटियों की सहायता की जा चुकी है। योजना के माध्यम से 31000/- रूपये की एकमुश्त सहायता की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आज भी बहुत गरीबी है।
गरीब परिवार की बेटियों के माता पिता अभिभावक बेटियों के शादी का खर्च नहीं उठा सकते है। ऐसे परिवारों के लिए यह राशि काफी मायने रखती है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Himachal Pradesh Shagun Yojana 2024 Overview
योजना / आर्टिकल का नाम | हिमाचल प्रदेश शगुन योजना |
संबधित राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | हिमाचल के गरीब परिवार की बेटियां। |
उद्देश्य | शादी (विवाह) हेतु आर्थिक सहायता देना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/ |
वर्ष | 2024 |
आर्थिक सहायता राशि | ₹31000 |
कब शुरू हुई | 1 अप्रैल 2021 |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना लेटेस्ट अपडेट
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कन्या शगुन अंतर्गत 4437 बालिकाओं के बैंक खातों में 13.75 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की गयी है। इन राशि में से मुख्यतः मंडी जिले की 584 कन्याओं को 1.81 करोड़, कांगड़ा जिले में 1569 कन्याओं के बैंक खातों में 4.86 करोड़, चम्बा में 476 कन्याओं के बैंक खातों में 1.47 करोड़ रूपये दी गयी / ट्रांसफर की गयी। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो आपको विवाह के 2 महीने पहले से लेकर विवाह के 6 महीने बाद तक आप आवेदन कर सकते है। यदि आप 6 माह से अधिक की देरी कर देते है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
हिमाचल शगुन योजना 2024 के उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शगुन योजना को प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के ऊपर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा, क्यूंकि इससे पूर्व उन्हें इस कार्य के लिए बैंक या साहूकारों से उधार पर कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन शगुन योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि से उन्हें काफी मदद मिलेगी। इस राशि को बालिका के अभिभावक प्राप्त करेंगें। अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं पढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बेटियों की शादी समय से कर पायेंगें।
शगुन योजना के लाभ व विशेषताएं
- एचपी शगुन योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा प्रारम्भ की गयी है।
- शगुन योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के शादी हेतु आर्थिक सहायता की जाती है।
- इस योजना के लिए शादी से 2 माह पूर्व से लेकर शादी होने के 6 माह तक आवेदन किया जा सकेगा।
- हिमाचल सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को राज्य के सभी जिलों में की गयी थी। इसकी घोषणा बजट के दौरान की गयी थी।
- इस योजना के लिए बालिका / कन्या के माता-पिता अथवा अभिभावक आवेदन कर सकते है।
- शगुन योजना से ऐसी कन्यायें भी आवेदन कर सकती है, हो बेसहारा अथवा जिनके माता पिता नहीं है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसके सत्यापन के बाद ही इसे स्वीकृति दी जा सकती है।
- इस योजना के आवेदन की स्वीकृति प्रत्येक जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दी जाती है। यदि आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपको 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
- शगुन योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा इसके लीय 50 करोड़ का बजट रखा था।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना ले लिए पात्रता
- शगुन योजना की आवेदक कन्या हिमाचल प्रदेश की निवासी होना अनिवार्य है। यदि कन्या राज्य से बाहर की है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगें।
- योजना का लाभ लेने के लिए बालिका की 18 वर्ष जबकि वर अथवा जिस व्यक्ति से शादी हुई है, उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी कन्या को योजना का लाभ लेने के लिए e-district पोर्टल हिमाचल पर अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- आवेदक लाभार्थी बीपीएल परिवार से संबधित होनी चाहिए। यदि कोई नवविवाहित महिला किसी कारणवश विधवा हो जाती है, तो ऐसी महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होगी।
शगुन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि बाद में आवेदन कर रहे है)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- शादी का कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
शगुन योजना हेतु हिमाचल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- शगुन योजना के लिए आवेदन हेतु आप सबसे पहले हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हिमाचल के होम पेज पर आने के बाद आप सिटीज़न लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने अब एक नयी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे – आधार नंबर, फैमिली आईडी, नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, राज्य, जिला, तहसील, ईमेल, लॉगिन आईडी, सिक्योरिटी आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको यहां पर पहचान पत्र व फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आप Register विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप अपनी यूज़र आईडी व पासवर्ड नोट करके रख लें।
हिमाचल शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो अब आप सिटिज़न लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गयी है।
- ऑनलाइन आवेदन हेतु पहले हिमाचल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर जाएँ। होम पेज पर आपको सिटिज़न लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नयी स्क्रीन पर लॉगिन पेज ओपन हो जायेगा, यहां पर आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करना है, इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- आप अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हिमाचल के डेशबोर्ड में आ जायेंगे। यहां पर अब आपको हिमाचल शगुन योजना के विकल्प का चयन करना है।
- आपके सामने अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा, फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों को भर लेना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन को दबा दें।
- इस प्रकार आपका शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट हो जायेगा। आपको यहाँ पर एक रेफरन्स नंबर मिल जायेगा। जिसे आपको भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
शगुन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- शगुन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन के लिए आप पहले अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएँ।
- आंगनवाड़ी कर्मचारियों से अब आप शगुन स्कीम का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म ले लें।
- अब आप आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारियां जैसे – नाम, पता, मोबाइल, ईमेल व अन्य विवरण को सावधानीपूर्वक भर लें।
- आवेदन फॉर्म के साथ शगुन स्कीम हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा कर दें।
- इस प्रकार आपका ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा।
शगुन स्कीम आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- आवेदन की स्थिति (status) चेक करने के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- अब होम पेज पर आप ट्रेक एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
- नयी स्क्रीन पर अब आपको स्टेटस चेक करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे।
- Search by Application No
- Advance Search
- यहां पर आपके पास यदि एप्लीकेशन नंबर है, तो पहला विकल्प चुने अन्यथा दूसरा विकल्प चुनें।
- हमने यहां पर पहला विकल्प चुना है, अब आप पहले service name को चुनें इसके Application no दर्ज करें।
- अब आप Search विकल्प पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपके एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर LMK लॉगिन कैसे करें।
- सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट पर आएं।
- LMK Login विकल्प पर क्लिक करें।
- नए पेज पर आप अपना यूजर नाम व पासवर्ड दर्ज करें।
- अब कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप ई – डिस्ट्रिक्ट हिमाचल पर आप LMK लॉगिन कर सकते है।
कांटेक्ट / संपर्क विवरण कैसे देखें
यदि आप शगुन योजना से संबधित कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आपको इसके लिए भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर Contact Us विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इससे जुड़े सभी टोल फ्री नंबर व संपर्क नंबर दिखाई देंगें।
FAQ: शगुन योजना से संबधित प्रश्न
प्रश्न 1 – क्या हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर – हाँ, आप शगुन स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।