उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र 2024 | Mool Niwas Praman Patra Uttarakhand Online Application Form

Mool Niwas Praman Patra Uttarakhand 2024: मूल निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उत्तराखंड के नागरिक अगर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आज इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र कई प्रकार के सरकारी कार्य में काम आता है। यह एक सरकारी दस्तावेज है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही कई प्रकार की योजनाओं अथवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के दौरान काम आता है।

आज इस आर्टिकल में हम आपको मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं और निवास प्रमाण पत्र के लाभ, उसके उद्देश्य, उसके आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए आपको आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

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विषय सूची

उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र 2024

मूल निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें हमारी रहने की जगह राज्य का नाम, जिला, तहसील, गांव का नाम, माता पिता का नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। यह इस बात का सबूत होता है कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं। अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं तो आप को नागरिकता साबित करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है जिसमें हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। राजस्व विभाग यह मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है।

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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र संक्षिप्त विवरण

Name of ArticleMool Niwas Praman Patra
Type of ArticleServices
Year2024
StateUttarakhand
Mode of ApplyOffline/ Online

Mool Niwas Praman Patra Uttarakhand के उद्देश्य

हम सभी जानते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे लिए बेहद ही आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा कई प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत आवश्यक होते हैं। जब हम किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं अथवा सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन सभी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।

मूल निवास प्रमाण पत्र यह बताता है कि आपकी किस राज्य अथवा जिले के नागरिक हैं। हो सकता है कि जिस सरकारी योजना का लाभ आप लेना चाहते हैं वह सिर्फ एक स्थान विशेष के मूल निवासियों को ही मिल रही हो। ऐसे में आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र का होना बेहद आवश्यक है।

Mool Niwas Praman Patra के लाभ

  • उत्तराखंड के निवासी अगर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उन्हें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हम आपको नीचे मिलने वाले सभी लाभ के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।
  • अगर उत्तराखंड का कोई भी नागरिक किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करना चाहता है तो उसे मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। बाहर का कोई नागरिक यह नहीं बनवा सकता है।
  • सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाएं जैसे स्कॉलरशिप स्कीम, किसानों के लिए चलाई जा रही स्कीम आदि में मूल निवास प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक होगा।
  • उत्तराखंड के नागरिक अब मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
  • अगर उम्मीदवार अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो उसे किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • राज्य सरकार की कई प्रकार की योजना में आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र प्रमुख दस्तावेज होता है।

Mool Niwas Praman Patra बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ दस्तावेज पहले से ही होना आवश्यक है जिसकी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • अभिभावक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र

Mool Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको कुछ स्टेप बता रहे हैं जिन्हें आप को ध्यान पूर्वक फॉलो करना है।

  • सबसे पहले आपको अपने तहसील कार्यालय में जाना होगा। आप अपने साथ अपने सभी आवश्यक मूल (ओरिजिनल) दस्तावेज व फोटोकॉपी एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लेकर जाएँ।
  • तहसील में जाने के बाद जाए तो आपको अपने गांव के प्रधान द्वारा दिया गया स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी लेकर जाना है। जिस पर प्रधान की मोहर और साइन जरूर रहेगा।
  • तहसील में जाकर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी जा रही है आपको ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
  • उसके बाद आप को साथ में लेकर गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है।
  • आपको सभी फोटोकॉपी पर भी अपना सिग्नेचर जरूर करना है।
  • उसके बाद ही थे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको तहसील में जमा करवा देना है।
  • आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया गया है तो आप का मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

Mool Niwas Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन

उत्तराखंड के नागरिक अगर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो नीचे हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं जिसे आप को ध्यान पूर्वक फॉलो करना है।

  • सबसे पहले आपको ईसर्विसेज उत्तराखंड के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना है।
  • यहां पर आपको होम पेज पर List of Services का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपको Revenue Department सेक्शन के अंदर Domicile Certificate का Apply Now विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट आपके सामने नजर आएगी।
  • आपको इस मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ₹30 का आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा और लगभग 15 दिन में आपका यह मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा।
  • आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुलेगा।
  • इस आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी जा रही है आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
  • सभी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी है।
  • उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की फीस का भुगतान करना है।
  • उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है।
  • आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म एसडीएम को भेजा जाएगा जहां से सत्यापन करने के बाद पटवारी और इससे आगे तहसीलदार के पास भेजा जाता है।
  • जब तहसीलदार आपका यह मूल निवास प्रमाण पत्र अप्रूव कर देगा तो यह दोबारा से एसडीएम के पास आ जाएगा जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।

Mool Niwas Praman Patra ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

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उत्तराखंड के मूल निवासी है और आपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है तो आप आसानी से ऑनलाइन अपना मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को आप को फॉलो करना है।

  • अगर आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड e-district पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • यहां पर होम पेज पर आपको सेवाएं विकल्प नजर आएगा उस पर क्लिक करें।
  • उसके बाद आपको Domicile Certificate के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपको अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की कुछ जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उसके बाद आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र का पीडीएफ खुलेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।

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