हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना 2023 | Haryana Labour Department Yojana Online Registration, @hrylabour.gov.in Login

Haryana Labour Department Yojana 2023 Online Registration: हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन हो रहा है। इन योजनाओं का संचालन हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग हरियाणा (hrylabour.gov.in) के माध्यम से कोई भी श्रमिक उन योजनाओं के तहत आवेदन करके लाभ ले सकता है। आज हम आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

Haryana Labour Department Yojana Online Registration

आगे हम आपको बातयेंगे की हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना क्या है? इसके लाभ एवं विशेषताएं, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप Haryana Labour Department Scheme से जुडी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कृपया आप इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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विषय सूची

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना क्या है?

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना वह योजना है जिसके तहत हरियाणा राज्य के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम को खास तौर पर श्रमिकों के लिए आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है. इन योजनाओं के तहत शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ जैसी कई योजनाएं संचालित हो रही है, जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है.

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Haryana Labour Department Yojana Overview 2023

योजना का नामहरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना
विभागश्रम विभाग
राज्यहरियाणा
लाभार्थीहरियाणा लेबर के श्रमिक
उद्देश्यश्रमिकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना
वर्ष2023
आधिकारिक वेबसाइटhttps://hrylabour.gov.in/

हरियाणा परिवार पहचान पत्र

हरियाणा आय प्रमाण पत्र

सरल हरियाणा पोर्टल

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता और लाभ

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजनाओं की पात्रता और उनके लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी निचे दी गयी है –

1. बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता (सुपुत्र/सुपुत्री):

लाभ:- आवेदक को बच्चो के विवाह हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी जरूरी है।
  • शादी का कार्ड और आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।
  • वर की आयु न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए।
  • वधू की आयु न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए।
  • मैरिज सर्टिफिकेट विवाह के 6 महीने बाद प्रस्तुत किया जाना है।

2. कन्यादान योजना

लाभ:-  कन्यादान के समय आवेदक को बोर्ड की तरफ से 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • शादी का कार्ड और आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिए।
  • वर की आयु न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए।
  • वधू की आयु न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए।
  • मैरिज सर्टिफिकेट विवाह के 6 महीने बाद प्रस्तुत किया जाना है।

3. प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता

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लाभ:- लाभार्थी को प्रोफेशनल कोर्स पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • यह सहायता परिवार के तीन बच्चों तक देय होगी।
  • नौकरी करने वाले या स्वरोजगार चलाने वाले छात्र को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करता है।

 4. कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि

लाभ:-  लाभार्थी छात्र को 8,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • यह सहायता परिवार के तीन बच्चों तक देय होगी।

5. विधवा पेंशन

लाभ:-  लाभार्थी को प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो।
  • यदि कोई महिला पुनर्विवाह करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • सरकार/बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित विधवाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

6. व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता

लाभ:-  लाभार्थी को हॉस्टल सुविधा के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • नौकरी करने वाले या स्वरोजगार चलाने वाले छात्र को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी का पास होना जरूरी है।
  • यह सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।
  • संस्था के मुखिया द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करता है।

7. कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता

लाभ:- कोचिंग कक्षाओं के लिए लाभार्थी को 20 हजार की वित्तीय सहायता और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ जीवन में एक बार ही प्राप्त हो सकता है।
  • यह सहायता तीन बच्चों तक देय होगी।
  • कोचिंग के मुख्य द्वारा जारी किया गया प्रमाण आवेदक के पास होना चाहिए।

8. मातृत्व लाभ

लाभ:-  लाभार्थी को बच्चे के जन्म के उपरांत 30,000 रुपए और स्वयं के पॉस्टिक आहार के लिए 6000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ 2 बच्चो तक देय होगा।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
  • यदि परिवार में तीन लड़कियां हैं तो बच्चो का क्रम ना देखते हुए तीनो लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।
  • यदि बच्चे के पिता पितृत्व लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं होगा।

9. पितृत्व लाभ

लाभ:-  आवेदक को नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपए और पत्नी के पोस्टिक आहार के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ 2 बच्चो तक देय होगा।
  • यदि परिवार में तीन लड़कियां हैं तो तीनो लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • यदि बच्चे की माता मातृत्व लाभ प्राप्त कर रही हैं तो आवेदक को पितृत्व लाभ प्राप्त नहीं मिलेगा।

10. औजार खरीदने हेतु उपदान

लाभ:-  5 साल में एक बार औजार खरीदने के लिए 8000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • योजना का लाभ 5 वर्ष में एक बार मिलेगा।
  • योजना का लाभ 1 कार्यक्रम में अधिकतम 5 बार उठाया जा सकता है।

11. मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना

लाभ:-  प्रत्येक वर्ष  सदस्यता के नवीनीकरण के समय लाभार्थी को साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए 5,100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पात्रता:

  • योजना के लाभार्थी महिलाएं होंगी।
  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • प्रतिवर्ष योजना का लाभ उठाने के लिए नवीकरण कराना जरूरी है।

12. सिलाई मशीन योजना

लाभ:-  लाभार्थी को रोजगार के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराने हेतु 3500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • योजना का लाभ केवल एक बार प्राप्त होगा.

13. साइकिल योजना

लाभ:-  लाभार्थी को सायकल खरीदी के लिए 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • योजना का लाभ 5 साल में एक बार उठाया जा सकता है.

14. पैतृक घर जाने पर किराया

लाभ:-  श्रमिक और उसके परिवार के 5 सदस्यों को पैतृक घर जाने के लिए रेल और बस आदि का किराया दिया जाएगा.

पात्रता:

  • आवेदक की 2 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • यात्रा का टिकट जमा करना जरूरी है.

15. मुफ्त भ्रमण सुविधा

लाभ:-  10 दिनों के ऐतिहासिक स्थल भ्रमण के लिए श्रमिक और उसके परिवार के 4 सदस्यों को भ्रमण शुल्क दिया जाएगा.

पात्रता:

  • आवेदक की 2 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • यात्रा का टिकट जमा करना जरूरी है.

16. अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता

लाभ:-  श्रमिकों के अपंग बच्चो को प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी अपंग प्रमाणपत्र होना जरूरी है.
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग होने की घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा.

17. अपंगता पेंशन

लाभ:- अपंगता की स्थिति में श्रमिक को प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी और अपंगता प्रतिशत के अनुसार 1.5 लाख से 3 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि आवेदक 70% से 100% स्थाई अपंग है.
  • प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
  • प्रतिवर्ष अंशदान जमा करवाना होगा.
  • अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करना होगा.

18. चिकित्सा सहायता     

लाभ:- सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि अस्पताल में 4 दिनों से 30 दिनों तक एडमिट रहने की स्थिति में 30 दिनों की मजदूरी दी जाएगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • अस्पताल में दाखिल रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है.

19. घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता

लाभ:-  घातक बीमारी जैसे कि एड्स, कैंसर आदि के इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • इलाज पर हुए खर्च का बिल जमा करना जरूरी है.
  • चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

20. मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण

लाभ:-  मकान बनाने या खरीदने के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा.

पात्रता:

  • आवेदक की 1 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • आवेदक अधिकतम आयु 52 वर्ष हो सकती है.
  • इस योजना का लाभ एक बार ही लिया जा सकता है.

21. पेंशन योजना

पात्रता:

  • आवेदक की आयु 3 साल से 60 साल तक की हो।
  • 60 साल की आयु पूरी होने से पहले आवेदक नियमित सदस्य होना चाहिए.
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • आवेदक को किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ना रहा हो।

22. पारिवारिक पेंशन

लाभ:-  पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को पेंशन की आधी राशि प्रतिमाह मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की 3 साल की नियमित सदस्यता हो।
  • आवेदक की मृत्यु के बाद योजना का लाभ आवेदक की पत्नी/पति को प्राप्त होगा.

23. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना

लाभ:- उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • आवेदक की नियमित सदस्यता होनी जरूरी है.
  • किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एफ आई आर की कॉपी,पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
  • मृत्यु सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता प्राप्त होगी.
  • अनुशासन रिपोर्ट होना जरूरी है.
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

24. अपंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता

लाभ:-  श्रम विभाग में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर भी उत्तराधिकारी को 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी.

पात्रता:

  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी चाहिए.

25. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पात्रता:

  • आवेदक की नियमित सदस्यता हो।
  • नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • पहचान पत्र की सत्यापित प्रति होनी चाहिए.

Haryana Labour Department Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की किसी भी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –

  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते जाइए –

Haryana Labour Department Yojana Online Registration
  • अब आप जिस भी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करे।
  • इसके बाद Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करे।
  • आपके सामने उस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि सही-सही भर ले।
  • उसके बाद जिन जरूरी दस्तावेजों की मांग की जाएगी उसे अपलोड कीजिए और सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दीजिये।
  • इस प्रकार आप काफी आसानी से योजना में आवेदन कर सकते है।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट लॉगिन (hrylabour.gov.in Login)

  • सबसे पहले Haryana लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खोले।
  • अब डिपार्टमेंट लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।
labour department login
  • फिर यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • फिर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट यूजर लॉगिन

  • सबसे पहले Haryana Labour Department की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर ले।
  • इसके बाद यूजर लॉगइन के सेक्शन में जाएं।
  • अब User Type सेलेक्ट करके यूजर नेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अंत में लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना सर्टिफिकेट वेरीफाई करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले गूगल पर हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करके ओपन कर लीजिए।
  • अब Verify Your Certificate के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर Type सेलेक्ट करके लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें।
  • फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए।

सिटीजन चार्टर डाउनलोड प्रोसेस

  • सबसे पहले आप लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • इसके बाद “मिसलेनियस” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर आपको सिटीजन चार्टर का ऑप्शन मिल जाएगा इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • अभी जो पेज ओपन होगा उसमें सिटीजन चार्टर के विकल्प पर क्लिक करें, इतना करने के बाद आपके सामने सिटीजन चार्टर पीडीएफ के रूप में स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • फिर यहां दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, ऐसा करने के बाद सिटीजन चार्टर आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में ग्रीवांस कैसे दर्ज करें?

  • हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें।
  • इसके बाद e – services के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपको “ऐड कंप्लेंट” का विकल्प मिल जाएगा, इस विकल्प पर क्लिक करके कंप्लेंट फॉर्म में निम्न जानकारी भरें –
    • कंप्लेंट टाइप
    • विषय
    • विवरण
    • पता
    • जिला
    • तहसील
    • नाम
    • ईमेल आईडी
    • मोबाइल नंबर
  • इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

ग्रीवांस स्टेटस देखने की प्रक्रिया

ग्रीवेंस का स्टेटस देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –

  • कंप्लेंट दर्ज करने के बाद वापस e-service के विकल्प पर आएं।
  • फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल पर क्लिक करें।
  • अब जो पेज ओपन होगा उसमें अपनी शिकायत संख्या दर्ज करें।
  • अब सबमिट के विकल्प पर क्लिक करके ग्रीवेंस स्टेटस देख सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने के लिए सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद BRAP के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करें।

इंस्पेक्शन डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • इंस्पेक्शन डैशबोर्ड देखने के लिए सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
  • फिर होम पेज पर दिए गए BRAP के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के विकल्प को सेलेक्ट करें।

BRAP यूसेज डैशबोर्ड कैसे देखें?

  • सबसे पहले गूगल ब्राउज़र से हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
  • इसके बाद दिए गए BRAP के विकल्प पर क्लिक करके BRAP यूजर डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
  • फिर जो पेज ओपन होगा उसमें ACT टाइप तथा तिथि सेलेक्ट करें।

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले Haryana Labour Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।
  • इसके बाद होम पेज पर दिए हेल्प के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर जो पेज ओपन होगा उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि की जानकारी दर्ज करें।
  • इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें।

Haryana Labour Department Contact Details

निचे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के कांटेक्ट डिटेल्स दिए जा रहे हैं, आप इनके माध्यम से श्रम विभाग हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं –

Head Office0172-2701373
ALC Head Office0172-2971059
IT Cell0172-2971057
ALC NCR0124-2322148
Haryana Labour Welfare Board0172-2560226
Toll-Free No1800-180-4818
Office addressBays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04
Panchkula (Haryana)134112
SARAL Helpline1800-200-0023
Toll Free No. For BOCW Board1800-180-2129
BOCW Board0172-2575300

FAQs – Haryana Labour Department Scheme 2023

प्रश्न 1. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट क्या है?

उत्तर: Haryana Labour Department एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हरियाणा राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इस वेबसाइट के माध्यम से श्रमिक वर्ग विभिन्न योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 2. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

उत्तर: हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर जाइए, अब जिस भी योजना के तहत आपको आवेदन करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर Apply Now के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दीजिए।

प्रश्न 3. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना के तहत कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?

उत्तर: Haryana Labour Department के तहत मातृत्व लाभ योजना, पितृत्व लाभ योजना, छात्रवृत्ति योजना और पेंशन योजना जैसे 28 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न 4. लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

उत्तर: हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट hrylabour.gov.in है।

प्रश्न 5. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?

उत्तर: Haryana Labour Department के तहत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनका लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही मिलने वाला है।

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