Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2024: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए हिमाचल विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस पेंशन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की सभी विधवा महिलाओं की मासिक आधार पर पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता कर रही है। जिनके पति का किसी कारणवश निधन हो जाता है, अथवा जिनका पति जीवित नहीं होता है, उन्हें विधवा कहा जाता है।
हमारे भारतीय समाज में ज्यादातर मामलों में पति कमाने वाला होता है। लेकिन यदि परिवार के कमाने वाले का ही निधन हो जाये, तो परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी बात को धयान में रखते हुए, हिमाचल सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तरह विधवा पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। विधवा पेंशन के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 व अधिकतम 79 से अधिक नहीं होती चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत विधवा महिलाओं के लिए 1000 रूपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्धों, दिव्यांगों व विधवाओं के लिए पेंशन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, ये सभी पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिमाचल के अंतर्गत शुरू की गयी है। हिमाचल विधवा पेंशन योजना की शुरुआत भी इसी के तहत शुरू की गयी है। यदि आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते है, तो आपको इसके लिए अपना ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ आपको कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे। पेंशन स्कीम एक बार सब्सक्राइब होने पर आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यता नहीं होगी, इसके बाद प्रति माह पेंशन राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
इस आर्टिकल में हमने हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना के बारे में बात की है, जैसे हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना क्या है, इसे लिए पात्रता क्या होगी, आवश्यक दस्तावेज क्या – क्या देने होंगें, आप हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते है, आवेदन फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते है, ऑनलाइन लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते है आदि। इसीलिए कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2024 Overview
योजना / आर्टिकल का नाम | विधवा पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश |
संबधित राज्य | हिमाचल प्रदेश |
लाभार्थी | हिमाचल की विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | विधवा महिलाओ की आर्थिक सहायता करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/en-IN/ |
विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म | यहां क्लिक करें |
हिमाचल सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेटेस्ट अपडेट
हिमाचल प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में सरकार राज्य के लोगों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की स्कीमों की अग्रिम किस्ते भी देने जा रही है, इसी क्रम में अभी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जल्दी ही ऊना जिले में 61312 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वितरित की जाएगी। इसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन व विधवा पेंशन सभी प्रकार की पेंशन वितरित की जाएगी। सरकार द्वारा विभिन्न तरह की पेंशन स्कीम पर 26.82 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके है।
पेंशन राशि के अलावा शादी अनुदान के तहत 152 परिवार की बेटियों को 47.12 लाख, कन्यादान योजना के तहत 128 बेटियों को 65.28 लाख, शगुन योजना के तहत 31000, बेटी अनमोल योजना के तहत 106 बेटियों को 9.38 लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि के रूप में दिए गए है। इन सभी स्कीमों के अलावा भी सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजना राशि को वितरित किया जा रहा है।
विधवा पेंशन हिमाचल के लाभ व उदेश्य
- यह योजना हिमाचल की विधवा महिलाओं के लिए है, इसके तहत निराश्रित महिलाओं के लिए न्यूनतम पेंशन राशि दी जाती है।
- हमने ज्यादातर मामलों में देखा है कि परिवार की आजीविका पुरुष पर निर्भर रहती है, ऐसे में महिला के निराश्रित होने पर उनके घर को चलाने की समस्या आ जाती है, लेकिन विधवा पेंशन योजना शुरू होने से विधवा महिलाओं को अपने परिवार को चलाने में मदद मिल जाती है।
- इस प्रकार की पेंशन स्कीम शुरू होने से विधवाओं को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरकार द्वारा राज्य की विधवाओं के लिए न्यूनतम 1000 से 1300 तक की पेंशन राशि दी जाती है।
एचपी विधवा पेंशन स्कीम के लिए पात्रता
- आवेदक महिला हिमाचल की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- एचपी विडो पेंशन का लाभ केवल निराश्रित विधवा महिलाओं उठा सकती है।
- आवेदन महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
- विधवा महिला आवेदक के परिवार की सालाना आय 35,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (नोट – आधार पर लगा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए)
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण / पासबुक
विधवा पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश हेतु आवेदन कैसे करें?
हिमाचल विधवा पेंशन स्कीम हेतु आवेदन की प्रक्रिया हमने नीचे आसान स्टेप्स में बताई है, यदि आप भी हिमाचल विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन करना चाहते है, तो आप नीचे दिए आसान चरणों का अनुसरण करें।
- हिमाचल विधवा पेंशन स्कीम के लिए आपको पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाकर आपको इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। (आप यहां दिए गए लिंक पर जाकर भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।)
- योजना का आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, इसके बाद इसमें माँगा गया सभी विवरण भर लें।
- फॉर्म में पूछा गया सभी विवरण भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज सलग्न कर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
- आपको यहां पर सन्दर्भ संख्या दी जाएगी, अन्यथा आप संबधित विभाग के किसी कर्मचारी का मोबाइल नंबर ले सकते है। जिनसे आप कुछ दिनों के बाद अपने फॉर्म का स्टेटस पूछ सकते है।
Conclusion
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने हिमाचल विधवा पेंशन स्कीम के बारे में बताया है, हमने कोशिश की है कि योजना से सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाय। उम्मीद है कि आपको हमारा Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana आर्टिकल पसंद आया होगा। यदि आर्टिकल पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और यदि आपके पास इससे संबधित कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।
हिमाचल प्रदेश पेंशन से संबधित प्रश्न
प्रश्न 1 – एचपी विधवा पेंशन योजना क्या है?
उत्तर – हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलों को दी जाने वाली सहायता राशि है।
प्रश्न 2 – हिमाचल विधवा पेंशन स्कीम के तहत कितनी राशि दी जाती है?
उत्तर – राज्य की विधवा महिलाओं को सरकार द्वारा न्यूनतम 1000 से 1300 रूपये तक की पेंशन राशि दी जाती है।
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