उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस 2024 | UP Driving Licence ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस 2024: दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में भारत के किसी भी नागरिक को सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन जैसे बाइक, स्कूटी, कार या अन्य कोई वाहन है तो इसे चलाने के लिए आपको Driving Licence बनवाना आवश्यक होता है। इसके बिना आप वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते है।

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की प्रक्रिया का अब डिजिटलीकरण कर दिया गया है। यानी अब आप Uttar Pradesh Driving Licence के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस आर्टिकल में हम आपको यह जानकारी देने वाले है की कैसे आप उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। साथ ही हम आपको UP Driving Licence से संबंधित अन्य जानकारी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस UP के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश की फीस, UP ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करवाएं आदि के बारे में भी जानकारी देने वाले है। इसलिए कृपया आप इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। 

विषय सूची

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 2024 

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वर्तमान समय में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार काफी सख्त हो चुकी है यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें भारी जुर्माना लगाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है, जो आपको सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यह लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाता है जो गाड़ी चलाने के योग्य होते हैं। लाइसेंस प्रदान करने से पहले व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है। जब व्यक्ति इस टेस्ट में पास हो जाता है तभी उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। 

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यदि आपके पास किसी भी प्रकार का दो पहिया, चार पहिया या कोई अन्य कोई वाहन है और आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द बनवा लें, अन्यथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के गाड़ी चलाने पर आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी दलाल या एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 

जैसा की आप जानते है एजेंट के पास जाने पर वह आपसे लाइसेंस बनाने के 10 से 15 हजार रूपये की मांग करने लगता है। जिस कारण बहुत से लोग डीएल नहीं बनवा पाते है और यह सोचते रह जाते है की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है कैसे बनवाएं? उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है की वह घर बैठे UP ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते है जहाँ वह बहुत ही कम फीस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है। तो चलिए अब हम आपको UP Driving Licence Apply Online से संबंधित जानकारी प्रदान करते है। पूरी जानकारी के लिए इस लेख को आगे ध्यानपूर्वक पढ़े। 

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

Driving Licence Online Apply UP 2024 Overview 

आर्टिकल का नामउत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन  
शुरू किया गयासड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा
लाभार्थीयूपी के सभी नागरिक 
उद्देश्यराज्य के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना 
राज्यउत्तर प्रदेश (UP) 
वर्तमान वर्ष2024
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://parivahan.gov.in/ 

यूपी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन हेतु पात्रता (Eligibility)

उत्तर प्रदेश राज्य के जिन नागरिकों को भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उन्हें सबसे पहले नीचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा, जो निम्नलिखित है –

  • UP ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • डीएल बनवाने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • लाइसेंस बनवाने के लिए परिवार की सहमति होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार को सड़क परिवहन से संबंधित नियमों की जानकारी होना चाहिए।
  • साथ ही डीएल के लिए आवेदन करने हेतु लगने वाले सभी दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध होने चाहिए।

UP ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

डीएल बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की भी आवश्यकता पड़ती है। यह सभी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, जो इस प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल)
  • आयु प्रमाण पत्र (10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या पहचान पत्र)
  • लर्निंग लाइसेंस नंबर
  • हस्ताक्षर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?

Driving Licence के कई प्रकार होते है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। डीएल के सभी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं –

  • लर्निंग लाइसेंस
  • स्थायी लाइसेंस
  • हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस
  • भारी मोटर वाहन के licence
  • अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश के लिए फीस (UP Driving Licence Fees)

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यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं और आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है? तो आप इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के लाइसेंस एवं नवीनीकरण शुल्क नीचे देख सकते हैं –

  • वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए लर्नर लाइसेंस बनवाने हेतु आपको ₹30 शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट फीस के रूप में ₹50 देना होता है।
  • यदि आप लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹250 शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने हेतु ₹500 फीस देना पड़ता है।
  • यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने की अवधि समाप्त हो चुकी है तो आपको ₹50 का शुल्क जुर्माना के तौर पर भरना होता है।
लाइसेंस के प्रकारशुल्क (फीस)
प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान करना30/- 
प्रत्येक वर्ग के वाहन के लिए ड्राइविंग टेस्ट50/-
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (कागज पर)500/-
स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण250/-
स्मार्ट कार्ड DL पर वाहन के नए वर्ग का अनुमोदन200/-
स्मार्ट कार्ड पर स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस200/-
अनुग्रह अवधि समाप्त होने के पश्चात स्मार्ट कार्ड पर डीजल का नवीनीकरण₹200 + जुर्माना @ ₹50 प्रत्येक वर्ष या उसका भाग

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन (Uttar Pradesh Driving Licence Online Apply)

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई UP करना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको Online Services के सेक्शन में जाकर Driving Licence Related Services के विकल्प पर क्लिक करना है।
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  • इसके बाद आपके समक्ष एक नया पृष्ठ प्रदर्शित होगा। यहां आपको उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करना होगा।
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  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको कई सारे सर्विसेस दिखाई देंगे। 
  • इस पेज पर आपको Apply for Driving Licence पर क्लिक करना है। जिसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा।
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  • जहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसे पढ़कर Continue के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब अगले पेज पर आपको लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Ok पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को अच्छे से भर ले।
  • सभी जानकारी सही-सही भर लेने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों का अपलोड करें। यहां आपको अपना फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना है।
  • सभी दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिए दिन एवं समय का चयन करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस का भुगतान करना होगा।
  • इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको निर्धारित दिन एवं समय पर RTO ऑफिस में जाना होगा। वहां के कर्मचारी द्वारा आपसे टेस्ट लिया जाएगा।
  • इस टेस्ट में पास होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर भेज दिया जाता है।

यूपी ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक कैसे करें?

UP Driving Licence Status Check Online: ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –

  • सर्वप्रथम आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब इसके होम पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें।
  • अब अगले पेज पर उत्तर प्रदेश राज्य का चयन करें।
  • चयन करते ही आपकी स्क्रीन पर डीएल से संबंधित सभी सेवाएं दिखाई देगें।
  • यहां आपको मेन मैन्यू पर दिख रहे Application Status के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करना है।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज कर लेने के बाद Submit के बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर UP ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस खुल कर आ जाएगा।

UP ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कैसे करवाएं?

Uttar Pradesh Driving Licence Renewal: यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको बस नीचे बताए गए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना है –

  • सबसे पहले आप अपने आरटीओ ऑफिस में चले जाएं।
  • अब वहां से एक एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर ले।
  • अब इस form में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर ले।
  • इसके पश्चात आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर इसमें पूछे गए जानकारियों को भी भर लेना है।
  • यदि आपके पास non-transport व्हीकल है तो आपको फॉर्म नंबर 1 लेना होगा। और यदि ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो फॉर्म 1A प्राप्त कर लें।
  • इस फॉर्म को आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लें।
  • इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है।
  • इसके बाद आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी द्वारा आपका लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई UP से संबंधित कुछ प्रश्न (FAQ)

क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस यूपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?

जी हां ! यदि आप यूपी के निवासी हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आवेदन करने से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों में बनता है?

यदि आप Driving Licence के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इसके लिए एक टेस्ट भी देना पड़ता है। यदि आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो इसके 30 दिनों के भीतर आपके एड्रेस पर ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन पहले रिन्यू करा सकते हैं?

ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद इसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। यदि आप इस समय-सीमा के बाद रिन्यू कराने जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है।

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