ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 2024 : लर्निंग लाइंसेंस, स्टेटस चेक, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 2024: आज के समय में लगभग हर किसी के पास अपना व्हीकल होता है। जिसे चलाने के लिए वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आज कल ट्रैफिक को लेकर सरकार भी इतनी सख्त हो चुकी है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर वाहन चलाते हैं तो पकड़े जाने पर आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। सभी वाहन चालक को Driving Licence बनवाना आवश्यक होता है, जिसे बनवाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकते है।

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं के बारे में जानना चाहते है, तो यह लेख आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस लेख में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करके आप कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको डीएल (DL) से जुड़ी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है की कृपया आप इस लेख को पूरा पढ़ें।

विषय सूची

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 2024

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जैसा कि आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सभी वाहन चालक के लिए अनिवार्य होता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि आप वाहन चलाने के योग्य है यह आपको वाहन चलाने की परमिशन देता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत देश का कोई भी नागरिक बिना Driving Licence (डीएल) के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द बनवा लें।

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हम आपको बताते चलें कि ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस (Learning Driving Licence) के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते रह जाते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है कैसे बनाएं? लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस लेख में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे? की पूरी जानकारी दी गई है। डीएल बनवाने के लिए आपको बस इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं 2024 के संक्षिप्त विवरण

आर्टिकल का नामड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 
विभागसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
लाभार्थीदेश के सभी नागरिक 
उद्देश्यनागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा ऑनलाइन प्रदान करना 
हेल्पलाइन नंबर0120-2459169
वर्तमान वर्ष2022 
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन 
आधिकारिक वेबसाइटhttps://sarathi.parivahan.gov.in/ 

ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवाने के लिए पात्रता (Eligibility)

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस Online बनवाने के इच्छुक है, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गई कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा। जो निम्नलिखित है –

  • डीएल बनवाने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयुसीमा: इसके लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बिना गियर वाले टू व्हीलर वाहन के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे।
  • उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का अच्छी तरह पता होना चाहिए। अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
  • इसके साथ ही वाहन चलाने के लिए परिवार की अनुमति होनी आवश्यक है।

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents)

Driving Licence बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ती है। सभी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है –

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • ऐड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल)
  • आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट)
  • लर्निंग लाइसेंस नंबर
  • हस्ताक्षर
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Driving Licence के कितने प्रकार है?

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यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए की ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। जिसके बाद आप अपने आवश्यकता अनुसार Driving Licence के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में बताते हैं –

  • लर्निंग लाइसेंस (Learning Driving Licence)
  • भारी मोटर वाहन के लाइसेंस (Heavy Motor Vehicle Licence)
  • हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस (Light Motor Vehicle Licence)
  • स्थायी लाइसेंस (Permanent Licence)
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence)
  • अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence)

ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है?

क्र. संख्यालाइसेंस का प्रकारशुल्क (फीस)
1.लाइसेंस प्रशिक्षण शुल्क या पुनरावृति परीक्षण शुल्क50/- 
2.लर्नर लाइसेंस150/- 
3.ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना200/-
4.प्रशिक्षण के लिए या दोहराए जाने वाले परीक्षण के लिए300/-
5.डीएल का नवीनीकरण200/-
6.अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना1000/-
7.एड्रेस मैं बदलाव के लिए कोई भी आवेदन या डीएल जैसे पते आदि में दर्ज कोई अन्य जानकारी 200/-
8.डुप्लीकेट लाइसेंस फीसडीएल शुल्क का आधा
9.डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना200/-
10.कंडक्टर लाइसेंस फीसडीएल की आधी फीस

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें

दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है, जिसके लिए आपको बस नीचे दिए गए कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। उसके बाद आप आसानी से Learning Driving Licence ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करना होगा।
  • राज्य का चयन करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आपको Apply For Learner Licence के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको दिए गए कुछ दिशा निर्देशों को पढ़कर Continue पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जिसमें आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर लर्नर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म (Application for Learner Licence) आ जाएगा। 
  • अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले RTO ऑफिस का चयन करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को फील करें।
  • पर्सनल डीटेल्स: आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी अन्य जानकारी दर्ज कर लें।
  • एड्रेस: इसमें आपको राज्य का नाम, जिले का नाम, गांव / शहर, पिन कोड, वर्तमान पते पर रहने की अवधि आदि विवरण दर्ज करना होगा। 
  • इसके बाद आपको वाहन का प्रकार सिलेक्ट करना होगा। 
  • यदि आप किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो अगले विकल्प पर टिक करें। 
  • जिसके बाद आपको ड्राइविंग स्कूल से संबंधित कुछ डिटेल्स दर्ज करना होगा।
  • अब सभी जानकारी सही सही भर लेने के बाद आप दिए गए Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर देना है।
  • फिर आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको RTO Office जाकर टेस्ट देना होगा। यदि आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको लर्निंग लाइसेंस (LL) दे दिया जाएगा।

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें (Driving Licence Online Apply)

जब आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो आपको इसकी वैधता समाप्त होने तक अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख लेना चाहिए। जिसके बाद लर्निंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले आपको Driving Licence के लिए आवेदन करना होता है। यदि आप जानना चाहते हैं की ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें –

  • ड्राइविंग लाइसेंस Online बनवाने के लिए सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • इस वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होता है। जिसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं।
  • इस पेज पर आपको मेन मैन्यू में ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्शन पर जाकर New Driving Licence के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिसे पढ़कर Continue के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब next page पर आपको लर्नर लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Ok के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपके कंप्यूटर स्क्रीन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। 
  • इस फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारियों को दर्ज कर ले। फिर Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आप मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें। यहां आपको अपना हस्ताक्षर एवं फोटो भी अपलोड करना होगा। 
  • अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए दिन और समय का चयन करना होगा। (ध्यान रहें की आप जिस दिन और समय का चयन करेंगे उसी दिन आपको RTO ऑफिस में विजिट करना होगा)
  • इसके पश्चात आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • अब इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब आपको अपॉइंटमेंट के दिन आरटीओ ऑफिस जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। 
  • यदि आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको Driving Licence प्रदान कर दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप बिना किसी झंझट के ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे चेक करें

  • Driving License Application Status चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर चले जाएं।
  • अब इसके होम पेज पर आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना होगा।
  • अब आप एक नए पेज पर चले जाएंगे। यहां आपको Application Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब अगले पेज पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएल एप्लीकेशन स्टेटस खुल कर आ जाएगा।

Driving License के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

ऐसे उम्मीदवार जो Driving Licence ऑफलाइन माध्यम से बनवाना चाहते हैं, वे अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया आप नीचे देख सकते हैं –

  • सबसे पहले आपको अपने जिले के RTO ऑफिस जाना होगा। और वहां से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर लेना है। 
  • एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रुप से भर लेने के बाद इसमें मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर ले।
  • अब आपको इस फॉर्म को लाइसेंस आवेदन विंडो में जमा करना होगा।
  • इसके पश्चात कर्मचारियों द्वारा आपके आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  • जांच के दौरान कर्मचारी द्वारा आपसे आपका हस्ताक्षर एवं आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा।
  • इसके बाद वहाँ के कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा।
  • यदि आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपके दिए गए पते पर 10 से 15 दिनों में लाइसेंस भेज दिया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर क्या करें (Lost Driving Licence)

यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को खो देते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर आपको बस नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है –

  • डीएल के खो जाने पर सबसे पहले आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाएं।
  • वहां आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने की शिकायत दर्ज करवानी होगी।
  • शिकायत दर्ज कराने के बाद आप इसकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ले।
  • इसके पश्चात आपको अपने शहर के नोटरी ऑफिस जाना होगा और वहां से एक एफिडेविट तैयार करना होगा।
  • एफिडेविट में यह लिखा होगा कि आपका डीएल खो चुका है यह आपके डीएल खो जाने का एक प्रमाण होगा।
  • अब दूसरा डीएल बनवाने के लिए फॉर्म के साथ इस एफिडेविट को अटैच करना होगा।
  • इस प्रकार आप अपना दूसरा डिएल (DL) बनवा सकते हैं।

Driving Licence Online Apply से संबंधित प्रश्न (FAQ)

क्या मैं ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?

जी हां ! यदि आप Learner Licence और Driving Licence ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Online Apply कर सकते हैं। इस आर्टिकल को पढ़कर आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?

Driving Licence से संबंधित किसी भी सेवा के लिए आप सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हैं या आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता हैं, तो आप Driving Licence Helpline Number पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर:0120-2459169
ईमेल आईडी: helpdesk-sarathi@gmail.com

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