UP Varasat Praman Patra Online Application Form: उत्तर प्रदेश वरासत प्रमाण पत्र, राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को उनकी संपत्ति के स्वामित्व और उस पर अधिकार को प्रमाणित करता है। वर्तमान समय के डिजिटलीकरण की मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए वरासत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है।
राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो UP Varasat Praman Patra ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं वह इसकी अधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको यूपी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है? इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाले है।
इसके अलावा हम आपको वरासत प्रमाण पत्र क्या है? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज एवं vaad.up.nic varasat पोर्टल पर राजस्व परिषद हेतु लॉगिन कैसे करें आदि के बारे में भी जानकारी देंगे। सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आप हमारे इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
UP Varasat Praman Patra 2024 (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र)
वरासत प्रमाण पत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। वरासत प्रमाण पत्र को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। किसी भी भूमि, प्रॉपर्टी या संपत्ति पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आपके पास वरासत / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया एक सरकारी दस्तावेज है।
यदि आप भी UP Varasat Praman Patra बनवाना चाहते हैं तो आप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधा आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस ऑनलाइन सुविधा के होने से नागरिकों के समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी।
UP Varasat Praman Patra Online Apply Overview 2024
आर्टिकल का नाम | उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
वर्ष | 2023-24 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यूपी वरासत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार के जमीन संबंधित कागजात
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
यूपी उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे Step By Step बताई गई है –
- UP Varasat Praman Patra Online बनवाने के लिए सबसे पहले आपको राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद उत्तराधिकार / वरासत का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है।
- जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एक नया page खुल कर आ जाएगा।
- अब इस पेज पर आपको उत्तराधिकार / वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब फिर से आपके सामने एक पेज खुलेगा। जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें के बटन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आपको यहां दिए गए बॉक्स में भर देना है।
- अब आपको कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें के बटन पर क्लिक कर लेना है।
- लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। जिसमें आपको राजस्व संहिता की धारा 35 (1) के अंतर्गत उत्तराधिकार / विरासत हेतु आवेदन प्रपत्र-9 का फॉर्म दिखाई देगा।
- यह ऑनलाइन फॉर्म आपको चार भागों में विभाजित मिलेगा।
- पहले भाग में आपको आवेदक का विवरण जैसे आवेदक का नाम, पिता / पति का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
- दूसरे भाग में आपको मृतक / मृतका / विवाहिता / पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत अधिकार का दावा किया जाना है के संबंध में पूछे गए सभी जानकारियों को भरना होगा।
- अभी आवश्यक जानकारियों को भर लेने के बाद आपको नीचे दिए गए आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
- तीसरे भाग में आपको दयाराम की स्वामित्व की भूमि का विवरण जैसे जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, भूखंडों की संख्या, गाटा संख्या आदि जानकारी भरकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब चौथे भाग में आपको वारिसों से संबंधित सभी प्रकार की डिटेल्स भरकर सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद अगले पृष्ठ पर आपको इस फॉर्म में भरे गए सभी विवरणों को चेक करने के लिए कहा जाएगा।
- आपको सभी विवरणों की एक बार पुनः जांच करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा।
- इस प्रकार आप यूपी विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Varasat Praman Patra हेतु आवेदन करने के लिए पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कैसे करें
यदि आप उत्तराधिकार या विरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- UP Varasat Praman Patra PDF Form Download करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट का होम पेज खुलने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन के सेक्शन पर जाएं और इस सेक्शन के अंतर्गत दिखाई दे रहे उत्तराधिकार / विरासत के लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
- यहां आपको प्रिंट कभी एक आईकॉन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं।
- फॉर्म का प्रिंट निकाल लेने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर लेना है।
- इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर लेना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को लेकर अपने क्षेत्र के तहसील या राजस्व न्यायालय विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
जन सुविधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से यूपी वरासत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
यदि आप सीएससी सेंटर के माध्यम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से वरासत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- आप चाहे तो राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते हैं।
- फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद आपको उसमें पूछे गए सभी जानकारियों को सही-सही भर लेना है।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को जन सुविधा केंद्र में जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप सीएससी सेंटर में जाकर उत्तर प्रदेश विरासत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद हेतु लॉगिन करने की प्रक्रिया
अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व परिषद पोर्टल पर लॉगिन (vaad.up.nic.in Login) करना चाहते हैं तो आप नीचे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगइन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट vaad.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
- इस वेबसाइट का होम पेज ओपन होने के बाद आपको लॉगइन (राजस्व परिषद) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगइन से संबंधित तीन अन्य विकल्प दिखाई देंगे जिनमें से आपको लॉगइन राजस्व परिषद के लिंक पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर लॉगइन पैनल खुल जाएगा। जिसमें आपको न्यायालय, यूजर और यूज़र प्रारूप को चुन लेना है।
- इसके बाद आपको पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके दिए गए लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- लॉगिन पर क्लिक करते ही आप उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे।
- इस प्रकार आप काफी आसानी से पोर्टल पर जाकर राजस्व परिषद हेतु लॉगिन कर सकते हैं।
यूपी उत्तराधिकार वरासत प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. क्या वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई शुल्क लगता है?
उत्तर. आप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
प्रश्न 2. उत्तराधिकार / वरासत प्रमाण पत्र क्या है?
उत्तर. वरासत प्रमाण पत्र राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक सरकारी दस्तावेज होता है। जो किसी व्यक्ति की भूमि, प्रॉपर्टी या संपत्ति पर एकाधिकार को प्रमाणित करता है।
प्रश्न 3. उत्तराधिकार या वरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर. UP Varasat Praman Patra Online बनवाने के लिए राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in है।