Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana: हमारे देश में विधवाओं के विवाह को लेकर आज भी समाज में समानता नही है, जिस कारण विधवा महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष के साथ गुजारनी पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को शुरू किया है। जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के बाद सरकार के तरफ से आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है ताकि प्रदेश में विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिल सकें।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ देने वाले है। यहां हम आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है, इसके योजना के लाभ, विशेषताएं, उद्देश्य, निर्धारित पात्रता, इस योजना के लिए लगने वाले दस्तावेज, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023
मध्यप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के पश्चात 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थी को प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विधवा के स्थान पर कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए इस योजना को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का नाम दिया गया है।
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के कल्याणी लड़कियों (विधवा महिलाओं) को दिया जाएगा। प्रदेश में कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल्याणी विवाह सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे फिर से अपना नया जीवन शुरू कर पायेंगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना 2023 संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना |
किसने शुरू की | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। |
लाभार्थी कौन है? | मध्य प्रदेश की कल्याणी महिलाएं। |
उद्देश्य | कल्याणी विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
MP मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कल्याणी लड़कियों के पुनर्विवाह के बाद उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना है ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा बन सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की कल्याणी लड़कियों को शादी के बाद अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। CM Kalyani Marriage Assistance Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली मदद राशि डायरेक्ट लाभार्थी को प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणी और कल्याणी के पति को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ एमपी राज्य से कोई भी कल्याणी आवेदन करके प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना के लाभ प्राप्ति हेतु कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कल्याणी के पति की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह करने वाली कल्याणी लड़कियों की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नही होनी चाहिए।
- कल्याणी आयकर दाता नही होनी चाहिए।
- परिवार पेंशन प्राप्त करने वाली कल्याणी को इस योजना का लाभ नही प्रदान किया जाएगा।
- कल्याणी को पूर्व पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है।
- जिस व्यक्ति से कल्याणी का विवाह हुआ हो उसकी पत्नी जीवित नही होनी चाहिए।
- कल्याणी द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद वो किसी अन्य विवाह योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकती है।
- कल्याणी लड़कियों को इस योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक बार ही प्राप्त हो सकता है।
- कल्याणी के विवाह के बाद 7 साल के भीतर विवाह विच्छेद होने पर इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कल्याणी से वसूल की जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए लगने वाले डाक्यूमेंट्स
- कल्याणी और उनके पति का आधार कार्ड
- कल्याणी और उनके पति का राशन कार्ड
- कल्याणी और उनके पति का आय प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उनके पति का आयु प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उनके पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
- कल्याणी और उनके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी के पहले पति का डेथ सर्टिफिकेट
- सक्षम अधिकारी द्वारा कल्याणी के पुनर्विवाह का जारी किया गया प्रमाण पत्र
- कल्याणी के विवाह का फ़ोटो
- कल्याणी के शादी का कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- कल्याणी की बैंक डिटेल्स
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्यप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Scheme की शुरुआत की गई है।
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की सभी कल्याणी लड़कियां उठा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य की कल्याणी लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा उनके विवाह के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को कुल 2 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मदद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद राशि प्राप्त करने के लिए कल्याणी को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नही काटने होंगे बल्कि लाभार्थी को सहायता राशि सीधे उनके खाते में प्राप्त हो जाएगी।
- इस योजना के द्वारा विधवा लड़कियों को पुनर्विवाह के बाद आर्थिक मदद प्राप्त हो जाने से परिवार की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी।
- इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को अपने जिले के कलेक्टर / संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना पड़ता है। जहां से आप इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
अगर आप भी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पंजीकरण करना चाहते है तो आगे हम आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताने वाले है। जिसका अनुसरण करके आप MP Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Registration कर सकते है –
- इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर / संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में चले जाना है।
- अब आप यहां से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों को अच्छे से भर लें और फॉर्म में मांगे गए सारे आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लें।
- अब मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता स्कीम के लिए लिए गये आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा कर दें जहाँ से आपने आवेदन फॉर्म लिया था।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है।
Conclusion
इस प्रकार आज के आर्टिकल में हमनें आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देने की कोशिश की है ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सके। उम्मीद करते है कि आपको हमारा यह लेख अवश्य पसंद आया होगा।
FAQ : Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023
प्रश्न 1. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना को किस राज्य के लिए लागू किया गया है?
उत्तर: इस योजना को मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है।
प्रश्न 2. Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana का लाभ कौन प्राप्त कर सकते है?
प्रश्न 3. इस योजना से जुड़ी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते है?
उत्तर: इस योजना से जुड़ी जानकारियाँ लेने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वेबसाइट https://vivah.samagra.gov.in/ जारी की गई है, जहाँ से आप आवश्यक डिटेल्स प्राप्त कर सकते है।