उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र 2024 | Uttar Pradesh Income Certificate @edistrict.up.nic.in Online Apply, Application Status

Uttar Pradesh Income Certificate 2024 |  उत्तर प्रदेश आय प्रमाणपत्र आवेदन | e District Uttar Pradesh Income Certificate | आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म ऑनलाइन | UP Income Certificate Online

Uttar Pradesh Income Certificate 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग ऑनलाइन ही आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। यूपी आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा, इस पोर्टल पर आप उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कहीं दस्तावेजों के लिए आवेदन कर पाएंगे, जैसे – जाति प्रमाण, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि। यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

Uttar Pradesh Income Certificate
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इस आर्टिकल में हमने Uttar Pradesh Income Certificate 2024 के बारे में बताया है, अक्सर लोगों को आय प्रमाण पत्र व अन्य इसी तरह के दस्तावेजों को बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पर हमने इसके सभी पहलुओं पर बात की है, जैसे – आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, पात्रता क्या है? आदि। यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने संबधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

विषय सूची

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उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र 2024

आय प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी व्यक्ति का उसकी इनकम संबधित दस्तावेज है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के परिवार की सालाना आय को दर्शाया जाता है। आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहीं जगह पढ़ सकती है, जैसे – स्कालरशिप फॉर्म भरते समय, कॉलेज की फी भरते समय या किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आदि। इस प्रकार इनकम सर्टिफिकेट यूपी की आवश्यकता आपको जगह – जगह पढ़ सकती है।

दरअसल आय प्रमाण पत्र में आपके परिवार की सालाना आय को दर्शाया गया होता है, किसी भी योजना के लिए अलग – अलग मानक तय किये गए होते है। जिसका लाभ एक निश्चित आय वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। यदि निर्धारित सीमा से अधिक आय / सालाना कमाई होती है, तो आप उस योजना से बाहर हो जाते है। इसीलिए आय प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज हो जाता है।

यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (bpl) परिवार से या किसी अन्य गरीब परिवार से संबध रखते है, तो आपके लिए आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्यूंकि बच्चो को स्कूल में मिलने वाली छात्रवृति (वजीफा) हो या समय समय पर सरकार द्वारा लायी जाने वाली सरकारी योजना। आपको अक्सर यह प्रमाण पत्र काम आ सकता है। इसीलिए आपको यह जान लेना आवश्यक है कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाया जाता है। यहां पर हमने आपको up e-district portal के माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की आसान प्रक्रिया बताई है।

Uttar Pradesh Income Certificate 2024 Overview

आर्टिकल नामउत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
संबधित पोर्टल का नामई-डिस्ट्रिक्ट यूपी
राज्यउत्तर-प्रदेश
लाभार्थीयूपी के सभी पात्र लोग।
मोड़ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.nic.in
वर्ष2024

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

यूपी के उन निवासियों के लिए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पूर्व कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है, जैसे – आय प्रमाण पत्र के लिए आप पात्र है या नहीं, आय प्रमाण पत्र बनवाने लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता है आदि।

  • आय प्रमाण पत्र यूपी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप यूपी की निवासी होने चाहिए। यदि आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले है, लेकिन वर्तमान में यूपी में रह रहे है, तो आपका प्रमाण पत्र नहीं बन पायेगा। इसके लिए आपको गृह जिला जाना होगा।
  • आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।

यूपी आय प्रमाणपत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना आवश्यक है, आय प्रमाण यूपी को उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है –

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड आदि

यूपी आय प्रमाण पत्र के लाभ

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आय प्रमाण पत्र परिवार की आय को सत्यापित करने वाला एक सरकारी प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र में दी गयी आपकी आय सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए मानी जाएगी। इस प्रमाण पत्र के लाभ का विवरण निम्न है –

  • यह आपकी इनकम के प्रमाण का सरकारी दस्तावेज है, इसमें दर्शायी गयी आपके परिवार की आय यदि कम है, तो आपको कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ से सकते है।
  • इस प्रमाण पत्र के माध्यम से बच्चों को स्कूल में मिलने वाली स्कालरशिप (वजीफा) का लाभ लिया जा सकता है।
  • यदि आपने बैंक ऋण लिया है, तो आपको कहीं बार व्याज छूट आदि का लाभ मिल सकता है।
  • यदि आपकी आय कम है, तो आप आय प्रमाण के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बन सकता है, जिसका लाभ आप अपने परिवार के लिए इलाज करवाने में कर सकते है।

यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए @edistrict.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

How to Uttar Pradesh Income Certificate registration process: आप प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आपको यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया निम्न है –

  • यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण हेतु पहले आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको सिटिज़न लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना है।
Uttar Pradesh Income Certificate
  • सिटिज़न लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया वेबपेज ओपन हो जायेगा, यहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना है।
up Income Certificate
  • आपके सामने अब पुनः एक नया पेज ओपन हो जायेगा, नए पेज में आपको एक ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
  • यहां पर आप पहले अपने लॉगिन आईडी दर्ज करें। (आप यहां पर कोई भी लॉगिन आईडी का चयन कर सकते है, जिसे पहले अभी तक किसी अन्य ने चयन नहीं किया है।)
  • लॉगिन आईडी डालने के बाद उसकी उपलब्धता की जांच कर लें।
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसके बाद आप नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, पिन कोड, जिला मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें।
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  • अब आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगा। आप उसे भविष्य में लॉगिन के लिए सुरक्षित कहीं नॉट कर लें। क्यूंकि आप भविष्य में इसी यूजर आईडी के माध्यम से किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पायेंगें।

उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यूपी पर पंजीकरण करने के बाद आपको यूज़र आईडी व पासवर्ड प्राप्त हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आसान स्टेप्स में निम्न है –

  • अब आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज edistrict.up.gov.in पर जाएँ, या आप यहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सीधे पोर्टल के होम पेज पर जा सकते है।
  • यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तर प्रदेश के होम पेज पर आपको सिटिज़न लॉगिन विकल्प पर जाना है, नए पेज पर आपको अपना यूजर आई डी व पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान मिली यूजर आईडी व पासवर्ड को दर्ज करने के बाद submit बटन को दबाएं। आप अब यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के डेशबोर्ड में आ जायेंगे।
  • डेशबोर्ड में आपको कहीं प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जैसे – स्थाई निवास, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आदि विकल्प मिलेगें। यहां पर आप आय प्रमाण पत्र विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार अब आपके सामने यूपी आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म खुल जायेगा। यहां पर आप पूछे गए सभी विवरण जैसे – आवेदक का नाम, पता, परिवार विवरण, कुल वार्षिक आय, आधार नंबर आदि को सावधानी पूर्वक भरें।
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करें, सभी माँगा गया विवरण भरने के बाद submit बटन को दबाएं।
  • अगले पेज पर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान का विकल्प मिलेगा। यहां पर आपको विभिन्न माध्यम से जैसे – atm, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि से भुगतान का विकल्प मिलेगा।
  • अंत में आप आवेदन संख्या व शुल्क का विवरण भरकर सबमिट कर दें। इस प्रकार यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई का स्टेटस कैसे देखें?

इनकम सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के लिए यदि आपने अब तक ऑनलाइन आवेदन कर लिया है, तो अब कुछ दिनों के बाद आप इसका ऑनलाइन स्टेटस चेक आकर सकते है। अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

  • आय प्रमाण पत्र यूपी का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आप यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएँ।
  • यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर आवेदन की स्थिति विकल्प ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
income certificate up
  • स्क्रीन पर अब एक पॉप अप विकल्प STATUS TRACKING दिखाई देगा, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपके आवेदन फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा।

FAQ : आय प्रमाण पत्र यूपी

प्रश्न 1 – UP Income Certificate कितने समय के लिए मान्य रहता है?

उत्तर – आय प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र जैसे – जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र आदि की तरह नहीं है, कि एक बार बन जाने के बाद पुनः बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आय प्रमाण पत्र के मामले में ऐसा नहीं होता है। आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह से 1 वर्ष तक हो सकती है, इसके बाद आपको अपने अभिभावकों के नाम पुनः प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

प्रश्न 2 – मैंने यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, क्या में इसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकता हूँ?

उत्तर – हाँ, आप अपने आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते है, इसके लिए आपको यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति विकल्प पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर सर्च विकल्प पर क्लिक करना होगा, आपका आवेदन स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

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