मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये? | एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र | Online Apply @mpedistrict.gov.in | 2024

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मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र 2024: सरकार द्वारा लोगों के लिए उनके स्थान, जाति व आय की पहचान के लिए प्रामाणिक दस्तावेज जारी किये जाते है। जैसे कोई व्यक्ति कहां का मूल निवासी है, इसके लिए निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र व आय के लिए आय प्रमाण पत्र जाती किये जाते है। इस आर्टिकल में हम इसी तरह के एक प्रमाण पत्र की बात करने वाले है। हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या है, मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है, आदि।

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
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इसके साथ ही लोगों में मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल रहते है, जैसे मध्य प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये ? निवास प्रमाण पत्र में किस तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इत्यादि। हमारे इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है। मध्य प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, आदि। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

विषय सूची

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निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?

मूल निवास प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति के मूल निवास को दर्शाने वाले सरकार द्वारा जारी दस्तावेज होता है। इसमें व्यक्ति के मूल निवास का पता दिया रहता है। इसमें पता के साथ – साथ आवेदक का नाम भी दिया रहता है। इसका प्रयोग कहीं जगह किया जा सकता है, जैसे – सरकार द्वारा निकाले जाने वाले विभिन्न पदों के आवेदन फॉर्म भरने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, स्कूल के बच्चों को स्कालरशिप फॉर्म भरने के लिए आदि। अतः यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो आपको अवश्य बनवा लेना चाहिए।

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र संक्षिप्त विवरण

प्रमाण पत्र का नाममध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
कौन बनवा सकता है राज्य के नागरिक
प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क0 से 20 रूपये
कैसे बनवा सकते है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
आधिकारिक वेबसाइटhttp://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx 

निवास प्रमाण पत्र के लिए जरुरी दस्तावेज 

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों को उस निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म के साथ लगाना होता है जिसे ऑनलाइन करना चाहते है। यह है वो दस्तावेज जो जरुरी है। 

  • इसके लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में यह सबसे ज्यादा जरुरी है। 
  • इसके अलावा आवेदक का आधार कार्ड और एक पहचान पत्र भी साथ में लगाना जरुरी है। 
  • प्रार्थी जो अपना यह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है उनको जमीन की जमाबंदी भी अपने फॉर्म के साथ लगाना जरुरी है।
  • प्रार्थी जिसका निवास प्रमाण पत्र बनाना है उनको खुद की एक पासपोर्ट साइज़ फोटो भी लगानी होती है। 

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मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रताएं

मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आवेदक के पास यह कुछ जरुरी और निम्न पात्रताएं जरुरी होनी चाहिए। यह पात्रताएं इसलिए जरुरी है क्योंकि इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आपकी पहचान सुनिच्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन पात्रताओं को पास करना जरुरी है। 

  • मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाला प्रार्थी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
  • इसके अलावा आवेदक मध्य प्रदेश के जिस गाँव या शहर से अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है। उस गाँव और शहर में प्रार्थी कम से कम 15 साल से निवास करते हुए रहना चाहिए। 
  • प्रार्थी का मध्य प्रदेश राज्य में ही जन्म हुआ हो और कम से कम 3 साल तक से ज्यादा शिक्षा इसी राज्य में ही होनी चाहिए। 
  • इसके अलावा जिस गाँव का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रार्थी बनवान चाहता है उस गाँव में प्रार्थी के नाम की या पैतृक जमीन होनी चाहिए, यह भी बेहद ही जरुरी है। 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य का हर नागरिक बनवा सकता है, जरुरी नही की वो किसी नौकरी और बड़े पद पर हो या नही। 

यह है निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य पात्रताएं। यह सभी पात्रताएं बेहद ही जरुरी है। 

मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों जरुरी है? 

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मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों जरुरी है। यह बेहद की कॉमन सवाल है। किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेना हो या किसी सरकारी और अर्द्धसरकारी योजना का फायदा लेना हो तो उसके लिए यह निवास प्रमाण पत्र बेहद ही जरुरी है। वैसे इसके अलावा और भी इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य है। 

मूल निवास प्रमाण पत्र के उद्देश्य

मूल निवास प्रमाण पत्र खुद में अलग ही दस्तावेज है, जो आपकी पहचान को साबित करने में काम आता है। आप किस गाँव, शहर, जिला, राज्य से है, इन सब के बारे में इस प्रमाण पत्र में लिखा होता है। इसमें अच्छी बात यह है की यह केवल साल में एक ही बार बनता है। इस प्रमाण पत्र को बनाना भी काफी आसान है।

  • राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • किसी भी स्कूल और संस्थान में प्रवेश लेने के लिए भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 
  • राज्य में नौकरी के लिए भी आवेदन करके के लिए भी इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 

इन सब कामों के लिए भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मूल निवास के बिना किसी सरकारी योजना का फायदा भी कोई नही ले सकता है, इसके अलावा किसी भी सरकारी और निजी संस्थान में भी इस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। 

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शुल्क

मध्य प्रदेश राज्य में इस प्रमाण पत्र की बनवाने के लिए भी कुछ शुल्क निर्धारित है। यह शुल्क तीन अलग – अलग हिस्सों में बनता हुआ है। श्रेणी के अनुसार बंटे इस शुल्क को हम इस प्रकार से समझ सकते है। 

  • जो प्रार्थी खुद गरीबी रेखा से नीचे है और अगर वो मूल निवास के लिए आवेदन करना चाहते है तो उनके लिए यह राशि 0 है। यानी वो इस प्रमाण पत्र को मुफ्त में बनवा सकते है। 
  • अनसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के आवेदक के लिए इस प्रमाण पत्र को बनवाने की राशि 10 रूपये है। 
  • वही अगर कोई प्रार्थी सामान्य वर्ग का है तो उसके लिए इस प्रमाण पत्र की राशि 20 रूपये है। 

यह है निर्धारित शुल्क। इसके अलावा और कोई भी अतिरिक्त शुल्क इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए नही लगता है। 

मध्य प्रदेश स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लाभ

मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र के कुछ लाभ भी है जिस वजह इस प्रमाण पत्र को बनवाया जाता है। यह लाभ निम्न है – 

  • यह प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की योजना का फायदा लेने के लिए सबसे जरुर दस्तावेज है। 
  • किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी, या निजी कामों के लिए आपको अपने पते को प्रमाणित करना होता है। उसके लिए इस दस्तावेज को पते के प्रमाण की रूप में लगाया जा सकता है। 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र को जरुरी दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए इसे बनाया जाता है। 

मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाये ? 

इस प्रमाण पत्र को आप 2 तरीकों से बनवा सकते है। इन तरीकों में ऑनलाइन और ऑफलाइन सीएससी के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करना वर्तमान में एकदम आसान बन गया है। इन सभी तरीकों में कुछ समानताएं है तो कुछ अंतर भी है। एक – एक प्रोसेस को आसानी से समझते है ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ सके। 

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? 

स्थाई निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाने के लिए आपको नीचे स्टेप बाई स्टेप बताया गया है। आप इसे फॉलो करके (देखकर) आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

  • Step 1 – सबसे पहले आपको इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होता है।
  • Step 2 – इसके बाद इसमें आपको 4 सर्किल में अलग – अलग आप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको एम पी लोक सेवा गारंटी पोर्टल नाम का एक आप्शन दिखाई देगा, उस पर आने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
  • Step 3 – इस वेबसाइट के होमपेज पर आने के बाद दायीं और अलग – अलग आप्शन दिखाई देते है, उनमे से आपको प्रमाण पत्र नाम के आप्शन पर आना होता है।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • Step 4 – इसे आप्शन पर आने के बाद इसमें स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( 6.1 ) के नाम से एक आप्शन दिखाई देता है। इस पेज पर सीधे जाने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कार सकते है। 
  • Step 5 – इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको कई तरह की जानकारी और कई तरह के शुल्क और दस्तावेजों के बारे में जानकारी मिल जायेगी। उसके साथ ही इस पेज पर आपको एक आप्शन Online और उसके सामने ही आप्शन Apply Now के नाम से दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप एक और नए पेज पर आ जायेंगे।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • Step 6 -इसके बाद अगले चरण में Citizen Login में आपकी आईडी लॉग इन करनी होती है। लॉग इन करने के बाद आप एक डैशबोर्ड पर चले जायेंगे।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • इस पेज पर आने के बाद आपको इसमें स्थाई निवास प्रमाण प्रमाण पत्र के नाम से आप्शन मिलता है जहाँ पर आप अपनी निजी जानकारी भर सकते है। उसके बाद इसमें अपने जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। 

यह सब जानकारी भरने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement / receipt code इत्यादि मिल जाएगी। जिसको आप संभाल कर रखे। 

आपके आवेदन करने के बाद अगर आपके सभी दस्तावेज और फॉर्म सही है तो यह प्रमाण पत्र 3 – 7 दिन में Approve हो जाएगा और अगर आपके दस्तावेज में कोई कमी होगी तो इसमें Query आ जायेगी। 

ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ? 

अगर आप खुद से ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते है या नहीं कर आ रहे है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कोई निच्छित प्रोसेस नही है परन्तु इसके सम्बन्ध में कुछ जरुरी जानकारी जरुर है जो आवश्यक है – 

  • इस दस्तावेज से जुड़ा आवेदन पत्र को सही और पूरी जानकारी के साथ भर के उस पर बिना की काटछाट के ही भरे। 
  • इसके अलावा इस फॉर्म के साथ जो भी जरुरी दास्तावेज लगते है उन्हें भी सलंग कर और उन पर जरुरी हस्ताक्षर कर के उनको भी इस फॉर्म के साथ लगा दे।
  • इसके बाद इस फॉर्म को अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाए और वहा पर इसे जमा करवा दे। 
  • इसके बाद उस ग्राहक सेवा केंद्र पर आपके फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है और उसके बाद आपको वहां से एक Receipt number दिया जाता है। जिस नंबर की मदद से आप अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते है और इस प्रमाण पत्र के बनने के बाद इसे डाउनलोड नही कर सकते है। 

यह थे दोनों तरीके जिनकी मदद से आप और कोई भी राज्य का नागरिक आसानी से अपना मध्यप्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है।

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आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करे ? 

आवेदन करने के बाद आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी काफी आसानी से चेक कर सकते है। इसके लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते है। यह प्रोसेस इस प्रकार हैं – 

  • Step 1 – सबसे पहले आपको इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होता है। 
  • Step 2 – इसके बाद इसमें आपको 4 सर्किल में अलग – अलग आप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल नाम का एक आप्शन दिखाई देगा, उस पर आने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। 
  • Step 3 – इस वेबसाइट के होमपेज पर आने के बाद बायीं और अलग – अलग आप्शन दिखाई देते है, उनमे से आपको आवेदन की स्तिथि जाने नाम के आप्शन पर आना होता है।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • Step 4 – इस पर आने के बाद इसमें आपको अपने Receipts number या अपने मोबाइल नंबर डालने को कहेगा। जैसे ही आप इन दोनों में कोई एक का चुनाव करते हैं। मान लीजिये की आपने पंजीकरण संख्या का चुनाव किया हैं तो इसमें आपको अपने पंजीकरण संख्या को डालना होता हैं।
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
  • Step 5 – इसके बाद इसमें आगे कुछ Captcha भी डालना होता हैं और खोजे पर क्लिक करना होता हैं। 

इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद आपके प्रमाण पत्र की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जायेगी और उसे आप आसानी से देख सकेंगे।

मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फार्म डाउनलोड

यदि आपको मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनवाने में समस्या आ रही है तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको कागजी प्रक्रिया पूरी करवानी होती है। इसके लिए मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन फार्म भरकर तहसील में जमा करना होता है। आप इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपना सकते है।

Offline Declaration Download.

  • सबसे पहले आपको अपने तहसील / ब्लॉक जाना होगा।
  • वहां से आपको मूल निवास के लिए ऑफलाइन आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • अपने सभी दस्तावेजों को साथ में सलग्न करना होगा।
  • आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरकर व अपने सभी अन्य जरुरी दस्तावेज साथ में सलग्न करके आप उसे जमा कर दें।
  • आपको एक सन्दर्भ संख्या दी जाएगी।
  • इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 10 – 15 दिनों में बनकर तैयार हो जायेगा।

इस लेख में आपको मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया हैं। उम्मीद है आपको यह लेख पसंद आया होगा। 

क्या हम मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनवा सकते है ?

हाँ, यदि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले है, तो आप अपना मूल निवास प्रमाण ऑनलइन बनवा सकते है, इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सेवाएं विकल्प पर निवास प्रमाण पत्र विकल्प का चयन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। इस प्रकार आपका प्रमाण पत्र 10 – 15 दिनों में बनकर तैयार हो जायेगा।

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