मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2023 | MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana Online Application Form

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana 2023: अक्सर आपने लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि जीवन का कोई भरोसा नही होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोगों को बीमा करवाने की सलाह दी जाती है। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहता है। यानि यदि आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति है, और आपकी समय मृत्यु हो जाती है, ऐसे में आपने यदि बीमा करवाया होता है, तो आपके परिवार को क्लेम राशि मिल जाती है।

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा भी अपने प्रदेश के पत्रकार वर्ग के लिए मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफर, कैमरामैन और पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा प्रदान दिया जा रहा है। इस आर्टिकल में हमने MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana से संबंधित जानकारी दी है, जैसे – एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। अतः यदि आप भी इस पत्रकार बीमा योजना के लाभ लेना चाहते है तो कृपया आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

विषय सूची

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2023

इस योजना को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के फोटोग्राफर, कैमरामैन और पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पति या पत्नी अथवा बच्चों को भी इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बीमा धारक को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रुपयों का और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा 10 लाख रुपयों का होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकार 2 लाख अथवा 4 लाख का बीमा भी करवा सकते है।

Join Our WhatsApp Group!

इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के पत्रकारों का बीमा करवाया जा सकेगा। एमपी पत्रकार बीमा योजना के तहत 75 प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत राशि का भुगतान पत्रकारों द्वारा किया जाएगा एवं 60 साल की उम्र के पत्रकारों द्वारा 15 प्रतिशत का भुगतान और राज्य सरकार द्वारा 85 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत insurance कंपनी द्वारा चयनित हॉस्पिटलों में 2 लाख रुपयों की कैशलेश मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पॉलिसी में पहले से ही मौजूद सभी बीमारियों को कवर किया जाता है।

मध्य प्रदेश RCMS पोर्टल

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना

MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana Overview 2023

योजना / आर्टिकल का नाममध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
किसने शुरू कीमध्य प्रदेश सरकार।
लाभार्थीमध्य प्रदेश के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन आदि।
उद्देश्यजीवन बीमा प्रदान करना।
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx

MP Patrakar Swasthya Avm Durghatna Bima Yojana के उद्देश्य

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य मीडिया व प्रेस में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पत्रकारों, कैमरामैन,  फोटोग्राफर को इंस्युरेन्स कवर प्रदान किया जाएगा। जिससे उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर स्वास्थ्य बीमा कवर और किसी भी प्रकार के दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की शर्ते

  • पति-पत्नी और बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) और माता पिता को भी निर्धारित अतिरिक्त प्रीमियम देने पर इस योजना में शामिल किया जा सकेगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कम से कम 24 घण्टे अस्पताल में भर्ती रहना अनिवार्य है (पॉलिसी में उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर)
  • इस योजना के अंतर्गत कमरे, बोर्डिंग और नर्सिंग खर्च बीमा राशि का 2 प्रतिशत तक आवरित किया जाएगा।
  • हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना त्वरित रूप से कंपनी या TPA को देनी पड़ेगी।
  • इस पॉलिसी के अंतर्गत केवल मूल बीमा धारक को ही कवर किया जाएगा,  उनके परिवार के सदस्यों को नही।
  • किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा व्यय को सिर्फ दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जाएगा।
  • किये गये दावे से संबंधित सभी कार्यवाही पॉलसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
  • बीमित व्यक्ति के इलाज के लिए लिस्टेड हॉस्पिटल में कैशलैस की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं नॉन लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी।

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिए जरुरी दस्तावेज 

अधिमान्यता हेतु:

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • 12 वीं की मार्कशीट
  • अधिमान्यता कार्ड कॉपी / पीपीएफ स्लिप कॉपी
  • ओल्ड इन्शुरन्स कार्ड कॉपी (अगर उपलब्ध हो) 
  • फॉर्म 16

गैर अधिमान्यता हेतु:

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • 12 वीं की मार्कशीट
  • सम्पद की अनुषन्सा
  • आरएनआई प्रमाण पत्र
  • पुरानी इन्शुरन्स कार्ड की कॉपी (अगर उपलब्ध हो) 

MP पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ले लिए निर्धारित पात्रता

  • आवेदन करने वाला मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी हो।
  • इस योजना के तहत केवल 25 साल तक के उम्र के बच्चों को ही कवर दिया जाएगा। 
  • 21 से 70 साल के संचार प्रतिनिधि इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
  • इसके अलावा पूर्व से बीमित पत्रकार 80 साल तक इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे ।

एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

अगर आप भी मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते है तो आगे हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप वाइज बताने वाले है जिसका अनुसरण करके आप आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे:

  • सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश शासन के लिए चिकित्सा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप दिए गए लिंक https://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx पर भी क्लिक कर सकते है।
  • इसके होम पेज पर आपको “Nominate Yourself” का सेक्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है।
  • इस सेक्शन में आपको निम्नलिखित दो लिंक मिलेंगे –
    • Adhimanyata
    • Gair adhimanyata
MP Patrakar Svasthya Avm Durghatana Bima Yojana form
  • अगर आप अधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते है तो आपके समक्ष एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन ऍप्लिकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों जिनमें नाम, संस्थान का नाम, Adhimanyata No. / PF No. , पता, आधार कार्ड संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से संबंध आदि को भर लेना होता है। 
  • इसके बाद यहाँ पर मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर लें और Confirm के बटन पर क्लिक कर लें।
  • अब अगर आप गैर अधिमान्यता के लिंक पर क्लिक करते है तो आपके सामने एमपी पत्रकार बीमा योजना गैर अधिमान्यता का ऑनलाइन ऍप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों जिनमें  नाम, संस्थान का नाम, GairAdhimanyata No. / PF No. , पता, आधार कार्ड संख्या, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से संबंध आदि को भर लेना होता है। 
  • अब मांगे गये सभी दस्तावेजों को भी अपलोड कर लें और Confirm के बटन पर क्लिक कर लें।
  • इस प्रकार आप मध्यप्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

Conclusion

इस प्रकार आज के आर्टिकल में हमनें आपको मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2022 से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ देने की कोशिश की है। ताकि आप भी इस बीमा योजना का लाभ उठा सके। हम आशा करते है कि आपको हमारा यह लेख जरूर पसंद आया होगा।

FAQ : MP Patrakar Swasthya Avm Durghatna Bima Yojana

प्रश्न 1. मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकते है? 

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मीडिया कर्मी यानी पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 2.  इस योजना के लिए चुने गए हॉस्पिटल में मीडियाकर्मी कैशलेश इलाज की सुविधा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते है?

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now

उत्तर: इसके लिए राज्य के पत्रकारों को ई-कार्ड दिए जाएंगे। जिसका इस्तेमाल करके मीडिया कर्मी लिस्टेड हॉस्पिटल में कैशलेश इलाज की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। 

Leave a Comment

error: Content is protected !!